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Constitution Of India: 73वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय संविधान की वो खास बातें जो आपको जाननी चाहिए
Constitution Of India: आज देश अपना 73 वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच देश में नफरत के बीज भी बोए जा रहे। पुलिस सत्ता के इशारे में दमन पर उतारू है। लेकि क्या हमारे संविधान में इन सब चीजों की जगह है। नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में जो कुछ लिखा और कहा गया अब उसके ठीक उलट हो रहा है। वो इसलिए की संविधान की दुहाई देने वाले ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं।
खैर, हम आपको संविधान की कुछ खास बातों से रूबरू करवाते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा है, 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 साल, 11 महीने 17 दिन बाद अपनाया गया था। कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन को हम 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं।
1. भारतीय संविधान के जनक डॉ अंबेडकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा न होने की स्थिति में संविधान को जला देने के लिए भी थे तैयार
2. हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी संविधान की मूल कॉपी
3. इंग्लिश वर्जन में कुल 117,369 शब्द
4. दुनिया का सबसे बड़ा संविधान
5. हाथ से लिखा गया है 448 धारा और 12 अनुच्छेद वाला संविधान
6. प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे खास शैली में लिखा है
7. शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर पन्ने को खास तरीके से सजाया
8. संसद में रखी है संविधान की मूल कॉपी
9. संविधान कहता है भारत है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य
10. संविधान में नागरिकों के न्याय स्वतंत्रता और समानता की तय की गई है सुरक्षा
11. 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक
12. संविधान बनाने में लगे 2 साल, 11 महीना और 17 दिन
13. बहस के लिए आखिरी ड्राफ्ट के पहले किए गए 2000 संशोधन
14. 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस अंतिम ड्राफ्ट हुआ तैयार
15. 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने संविधान पर किया हस्ताक्षर
16. 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान देशभर में लागू
17. 26 जनवरी 1950 इसी दिन चुना गया देश का प्रतीक चिह्न
18. भारत का संविधान दुनिया के कई देशों से प्रेरित
19. ब्रिटिश संसद के कई सारे अधिनियमों का संग्रह है हमारा संविधान
20. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए
21. सोवियत संघ से ली गई है पंचवर्षीय योजनाएं
22. जापान से लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को चलाए जाने के नियम
23. जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को खत्म कर देने से जुड़ा कानून
24. अमेरिकी संविधान से ली गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना
25. भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है, देश के संविधान की संरचना
26. पिछले 60 साल में सिर्फ 94 बार हुआ है संविधान में संशोधन हमारा संविधान समय के कसौटी पर खरा उतरा