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झारखंड बना देश का 7वां राज्य जहां प्राइवेट कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित

Janjwar Desk
10 Sep 2021 8:48 AM GMT
झारखंड बना देश का 7वां राज्य जहां प्राइवेट कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित
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(ऐसा करने वाला झारखंड देश का 7वां राज्य है। इससे पहले आंध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में भी यह नियम लागू किया गया है।)

विधेयक में कहा गया है कि अधिनियम की अधिसूचना की तारीख और उसके बाद प्रत्येक नियोक्ता 40 हजार रुपये के सकल मासिक वेतन या उससे कम वेतन वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों से भरेंगे...

जनज्वार डेस्क। झारखंड विधानसभा में 8 अगस्त को हंगामे के बीच एक विधेयक पारित किया गया जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों (Jobs) में स्थानीय लोगों के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का प्रावधान है। झारखंड (Jharkhand) राज्य निजी क्षेत्र में 'स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2021' (Local Candidates Employment Bill, 2021) के अधिनियमित हो जाने पर ऐसा सातवां राज्य बन जाएगा जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कानून है।

इससे पहले झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की प्रवर समिति ने कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसे मार्च में बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति के समक्ष इसे पुनरीक्षण के लिये भेजा गया था।

श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने संशोधन विधेयक में "निजी क्षेत्र" जोड़ा और यह 'झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2021' की जगह अब 'झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में 'स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2021' हो गया। संशोधित विधेयक में वेतन सीमा को पूर्व के 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया।

विधेयक में कहा गया, "प्रत्येक नियोक्ता इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के अंदर निर्दिष्ट पोर्टल पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सीमा के रूप में 40 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण कराएगा। बशर्ते कि एक बार नामित पोर्टल विकसित और अधिसूचित हो जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति को किसी भी नियोक्ता द्वारा नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे सभी कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया नामित पोर्टल पर पूरी नहीं हो जाती है।"

विधेयक में कहा गया है, "अधिनियम की अधिसूचना की तारीख और उसके बाद प्रत्येक नियोक्ता 40 हजार रुपये के सकल मासिक वेतन या उससे कम वेतन वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों से भरेंगे।"

समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी संगठनों के सेवा प्रदाताओं को कानून के दायरे में शामिल करने के लिये प्रावधानों में संशोधन किया गया।

यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कंपनियों को राज्य में प्रशिक्षित युवक-युवती नहीं मिलते हैं तो सरकार के साथ मिलकर तीन साल में ऐसे लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने वाले कई राज्यों में भी इस तरह का प्रावधान है, जहां स्थानीय लोगों में जरूरी कौशल नहीं होने पर कंपनियों को उन्हें राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षित करती है, फिर उन्हें नौकरी में रखती है।

ऐसा करने वाला झारखंड देश का 7वां राज्य है। इससे पहले आंध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में भी यह नियम लागू किया गया है। हरियाणा में 50 हजार रुपए तक की सैलरी वाले पद को इस आरक्षण के दायरे में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, वहां अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। साथ ही हरियाणा में भी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं बिहार में नवंबर 2017 में नीतीश कुमार ने निजी कंपनियों को भी आरक्षण के दायरे में लाने का प्रवाधान लागू कर दिया था। झारखंड बस ऐसे कई राज्यों में से एक और नया उदाहरण है, जो निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण को लागू करने की कोशिश कर रहा है।

कानून को लागू करने में कई चुनौतियों से गुजरना होगा। इतिहास की पन्नों को पलट कर देखें तो एक सार्वजनिक नीति के रूप में यह नुकसानदेह है। बढ़ती बेरोजगारी का सामना करते हुए आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे ही कानून को पारित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे असंवैधानिक बताकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर कर्नाटक ने भी हाल ही में इसी तरह के प्रावधानों के जरिये वर्ष 2020 में निजी क्षेत्र को स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देने के लिए कहा था, लेकिन राज्य के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि कंपनियां उसके निर्देशों का अनुपालन कर रही हैं या नहीं।

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आरक्षण हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह वोट दिलाऊ भी माना जाता है, इसलिए रूप बदल-बदल कर फैसला होता रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में पचास हजार रुपये तक के वेतन की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 फीसद आरक्षण का कानून लाई है, लेकिन इसका कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना मुश्किल है। संविधान जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। साथ ही संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, कहीं भी बसने और रोजगार की आजादी का मौलिक अधिकार है।

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