New Labour Code : न्यू लेबर कोड पर भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, सप्ताह में होगी 3 दिन छुट्टी और कम सैलरी, जानिए किसे होगा फायदा
New Labour Code : न्यू लेबर कोड पर भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, सप्ताह में होगी 3 दिन छुट्टी और कम सैलरी, जानिए किसे होगा फायदा
New Labour Code : केंद्र सरकार ने लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है। हालांकि इसे पूरी तरह से कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि एक नए लेबर कोड को लागू करने के पीछे सरकार का क्या प्लान है। भूपेंद्र यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि नए लेबर कोर्ट के माध्यम से रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथ ही बेहतर पूंजी निर्माण और कौशल विकास होगा। डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रोडक्शन में ग्रोथ के साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वेज स्टैंडर्ड पर विचार
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव ने कहा कि नए लेबर कोड का उद्देश्य मुकदमा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस प्रकार आम नागरिकों को सशक्त बनाने बनाना है। इसके अलावा, अनावश्यक अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। हमने पुराने कानूनों को युक्तिसंगत बनाया है और पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए उचित मेहनताना सुनिश्चित करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पर विचार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 29 विभिन्न अधिनियमों को चार नए लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है।
ये है चार नए लेबर कोड
नए लेबर कोड वेज (Wage) सोशल सिक्योरिटी (Social Security), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relation) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) से जुड़े हैं. भूपेंद्र यादव ने बताया कि नए लेबर कोड के तहत ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं।
नए लेबर कोर्ट में सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रावधान
भूपेंद्र यादव ने बताया कि नए लेबर कोड में सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रावधान है। आपराधिक प्रावधान वाले कानूनों को 1500 से घटाकर सिर्फ 22 इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर्ट में शामिल कर दिया गया है। इस वजह से श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक उपयुक्त नया वातावरण बनेगा।
7 महीने में 28 करोड़ श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन
भूपेंद्र यादव ने कहा कि नया लेबर कोड संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करता है। इसमें असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से 7 महीनों में 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमने सभी श्रमिकों को बीमा कवर भी प्रदान किया है। मैं लेबर यूनियन से भी कहता हूं कि हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी यूनियनों यूनियनों ने हमारा साथ दिया है।
सप्ताह में मिलेगा 3 दिन का अवकाश
नए लेबर कोर्ट के अनुसार नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन अवकाश मिल सकते हैं। नए वेज कोर्ट में बेसिक सैलरी में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने के बाद टेक होम सैलेरी यानी इन हैंड सैलेरी आपके अकाउंट में कम आएगी।
रिटायरमेंट के समय मिलेगी मोटी रकम
सरकार ने पे रोल को लेकर नए नियम बनाए हैं। नए वेज रिकॉर्ड के तहत किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके टोटल सैलरी के 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। अब अगर आप की बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका पीएफ फंड में कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ जाएगा। ऐसे में पीएफ में पहले के मुकाबले अधिक पैसा जमा होगा। इस तरह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मोटी रकम मिलेगी।