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हाशिये का समाज

फतेहपुर में ईंट भट्टा मालिक ने बुंदेलखंड की बंधुआ मजदूर महिलाओं से 4 माह तक की बर्बरता, गर्भवती से भी की छेड़खानी

Janjwar Desk
1 April 2023 4:28 PM GMT
फतेहपुर में ईंट भट्टा मालिक ने बुंदेलखंड की बंधुआ मजदूर महिलाओं से 4 माह तक की बर्बरता, गर्भवती से भी की छेड़खानी
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Fatehpur news : मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो सभी मजदूरों ने विरोध किया। विरोध करने पर ईंट भट्टा मालिक लालजी के साथ मिलकर ठेकेदार मजदूरों को डराने और धमकाने लगा...

Bundelkhand news : बुंदेलखंड के 26 बाल और बंधुआ मजदूरों को फतेहपुर के ईंट भट्टे से मुक्त कराया गया है। बंधुआ मजदूर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि ईंट भट्टा मालिक ने उनके साथ बर्बरता की और गर्भवती महिलाओं से तक छेड़खानी की गयी।

जानकारी के मुताबिक 26 बाल एवं बंधुआ मज़दूरों को ईंट भठ्ठा (लाल जी भट्ठा) गांव. गोधरौली, थाना. औंग, ब्लॉक. मलवां, तहसील. बिंदकी, जिला. फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी कराई जा रहा थी। इसके बारे में असंगठित मजदूर मोर्चा, जिला इकाई बांदा को 20 मार्च, 2023 को सूचना मिली थी। इस संदर्भ में सही जानकारी जानने के लिए मोर्चा टीम ने मजदूरों के परिवारजनों के माध्यम से मजदूरों से संपर्क किया, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों ने बताया कि उन सभी लोगों को जमादार/ठेकेदार रामप्रताप, निवासी. देवल चौरा, थाना पहाड़ी, जिला चित्रकूट यूपी लालच देकर काम करने के लिए नवंबर, 2022 माह में बांदा से बिंदकी फतेहपुर लेकर गया।

मजदूरों से जमादार ने कहा कि 750 रुपये प्रतिदिन और बंद शौचालय देंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षित स्नानघर देने शुद्ध पीने का पानी देने, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करने का वादा भी किया गया था। कहा गया था कि कार्यस्थल पर मजदूरों को सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब सभी मजदूर कार्यस्थल पर पहुँचे तो मूलभूत कोई भी सुविधाएं नहीं थी। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो सभी मजदूरों ने विरोध किया। विरोध करने पर ईंट भट्टा मालिक लालजी के साथ मिलकर ठेकेदार मजदूरों को डराने और धमकाने लगा। कहा गया कि जब तक कोई दूसरा मजदूर नहीं आता, तब तक एक भी मजदूर को जाने नहीं दिया जायेगा।

मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों का आरोप है कि ईंट-भठ्ठा मालिक/नियोक्ता लालजी बिना मजदूरी के लगातार मजदूरों एवं बाल मजदूरों से जबरन काम कराते रहा। ईंट भट्टा मालिक और मुनीम महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते रहे, जिसके विषय मजदूरों ने न्याय के लिए संबंधित थाने में जाने लगे तो मालिक का लड़का व मालिक के मुनीमों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां दी गयीं। मालिक कहता था, ‘चमारों मैं तुमको भठ्ठे में ही काम कराकर मार डालूँगा। गाली गलौज की गयी और थाने नहीं जाने दिया गया।

यह सब जानकारी असंगठित मज़दूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार के संज्ञान में मोर्चा जिला इकाई बांदा द्वारा दी गयी। इसके बाद 28 मार्च को जिलाधिकारी, फतेहपुर, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर, जिलाधिकारी. बांदा, जिलाधिकारी चित्रकूट, जिलाधिकारी आगरा, श्रम आयुक्त कानपुर, मुख्य सचिव लखनऊ, अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग लखनऊ, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को इस संबंध में सूचित किया गया। पत्र के माध्यम से त्वरित कार्यवाही हेतु बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 एवं किशोर न्याय अधिनियम का खुला उल्लंघन है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16, 17, 18 के तहत नियोक्ता (मालिक) के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र भेजा गया।

उसके बाद 31 मार्च को फतेहपुर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से बिना मजदूरी दिलाये मजदूरों को मुक्त कराया गया। बस में बैठाकर बांदा के लिये भेजा गया। इस मौके पर असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार, उपाध्यक्ष प्रमोद आज़ाद, जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर प्रसाद, चित्रकूट से नत्थू प्रसाद मौजूद रहे।

मजदूर मोर्चा ने इसके बाद मांग की कि

1. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 एवं किशोर न्याय अधिनियम, के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही कराई जाए।

2. बाल मजदूरों को अविलंब शिक्षा से जोड़ा जाए।

3. बंधुआ मजदूरी से मुक्त मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा जाए।

4. तत्काल प्रभाव से श्रम विभाग में लेबर कार्ड पंजीयन कराया जाए।

मुक्त कराये गये मजदूरों की लिस्ट

देवीनगर टाऊन, कमासिन रोड, तहसील- बबेरू, जिला- बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासी

1.सुरेश कुमार पुत्र रामचंद्र, उम्र- 28 वर्ष, अनुसूचित जाति.

2. राधा देवी पत्नी सुरेश कुमार, उम्र- 27 वर्ष, अनुसूचित जाति.

3. यश पुत्र सुरेश कुमार, उम्र - 5 वर्ष, अनुसूचित जाति.

4. करन पुत्र सुरेश कुमार, उम्र - 3 वर्ष, अनुसूचित जाति.

5. राजवीर पुत्र सुरेश कुमार

6. महेश पुत्र रामचंद्र, उम्र- 30 वर्ष, अनुसूचित जाति.

7. रेखा देवी पत्नी महेश, उम्र- 29 वर्ष, अनुसूचित जाति.

8. अबी पुत्र महेश, महेश, उम्र- 4 वर्ष, अनुसूचित जाति.

9. आर्यन पुत्र महेश, उम्र- 2 वर्ष, अनुसूचित जाति.

गांव - दंगलहा पुरवा, ओरन ग्रामीण, थाना- बिसंडा, तहसील अतर्रा, जिला- बांदा, उ.प्र. के निवासी

10. अनन्तु पुत्र राजकरन, उम्र- 32 वर्ष, अनुसूचित जाति.

11. शोभा देवी पत्नी अनन्तु, उम्र- 31 वर्ष, अनुसूचित जाति.

12. विनायक पुत्र अनन्तु, उम्र - उम्र- 4 वर्ष, अनुसूचित जाति.

13. खुशी पुत्री अनन्तु

गांव- राजपुर अमलीकौर, पोस्ट- बेदाघाट, थाना- तिंद्वारी, जिला- बांदा, उ.प्र. के निवासी-

14. रमेश कुमार पुत्र रामआसरे, उम्र- 34 वर्ष, अनुसूचित जाति.

गांव- छोटी ललौली, (भीडौरा) थाना- तिन्द्वारी, जिला बांदा. के निवासी

15. रोशनी पुत्री रामप्रताप उम्र- 15 वर्ष, अनुसूचित जाति.

गांव- अमवा, थाना- बिसंडा, तहसील- अतर्रा, जिला- बांदा के निवासी

16. रनुआ पत्नी चुनवाद, उम्र 37 वर्ष, अनुसूचित जाति.

17. नीरज कुमार पुत्र चुनवाद, उम्र- 25 वर्ष, अनुसूचित जाति.

18. आदि कुमार पुत्र चुनवाद, उम्र- 15 वर्ष, अनुसूचित जाति.

19. मनोज कुमार पुत्र चुनवाद, उम्र- 20 वर्ष, अनुसूचित जाति.

20. सोनू पुत्री चुनवाद, उम्र-13 वर्ष, अनुसूचित जाति.

गांव- मुकुंदीपुरा, थाना- बासौनी, तहसील- बहा, जिला- आगरा, उ.प्र. के निवासी

21. हरि सिंह पुत्र रामवीर उम्र-31 वर्ष, अनुसूचित जाति.

22. मनीषा देवी पत्नी हरिसिंह उम्र- 29 वर्ष, अनुसूचित जाति.

23. नैतिक पुत्र हरि सिंह, उम्र- 8 वर्ष, अनुसूचित जाति.

24. कंचन पुत्री हरि सिंह, उम्र- 10 वर्ष, अनुसूचित जाति.

25. नंदा पुत्री हरि सिंह, उम्र- 8 वर्ष, अनुसूचित जाति.

26. सिया पुत्री हरि सिंह. उम्र- 2 वर्ष, अनुसूचित जाति.

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