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आंदोलन

दिल्ली दंगे में आज दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम का नामनहीं, सप्लीमेंट्री में संभव

Janjwar Desk
16 Sep 2020 11:34 AM GMT
दिल्ली दंगे में आज दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद और शरजील इमाम का नामनहीं, सप्लीमेंट्री  में संभव
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जनज्वार, दिल्ली। ​आज बुधवार 16 सितंबर को दिल्ली दंगों के मामले में दायर की गयी चार्जशीट में जेएनयू छात्रनेता उमर खालिद और शरजील इमाम का नाम शामिल नहीं है, जबकि उनकी गिरफ्तारी दंगा भड़काने में आरोपी के तौर पर की गयी है।

एएनआई में प्रकाशित खबर के मुताबिक, आज दायर दिल्ली दंगों के मामले में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसमें उमर खालिद और शरजील इमाम का नाम नहीं है। उन्हें कुछ दिन पहले इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हो सकता है उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल हो।


दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दंगों के 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर यह चार्जशीट 10,000 पन्नों से अधिक की है।

रविवार 13 सितंबर को उमर खालिद को पुलिस ने दिल्ली दंगों में पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों व समर्थकों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगे भड़क गए थे। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

उमर खालिद के खिलाफ छह मार्च को एफआइआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के सब इंसपेक्टर अरविंद कुमार को मुखबिर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर एफआइआर दर्ज की गई थी। सब इंसपेक्टर अरविंद कुमार ने इस मामले में कहा था कि सूचना देने वाले ने बताया था कि उमर खालिद उमर खालिद, दानिश और दो अन्य व विभिन्न संगठनों द्वारा रची गई पूर्व निर्धारित साजिश का परिणाम दिल्ली हिंसा थी।

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