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Azam Khan Bail : आजम खान को मिली बड़ी राहत, इलाहबाद HC ने दी जमानत, क्या अब जेल से आएंगे बाहर?

Janjwar Desk
10 May 2022 6:29 PM IST
हेट स्पीच : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना नफरती देने का दोषी।
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हेट स्पीच : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना नफरती देने का दोषी।

Azam Khan Bail : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan Bail) को बड़ी राहत मिली है, आजम खान (Azam Khan Bail) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है...

Azam Khan Bail : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan Bail) को बड़ी राहत मिली है। बात दें कि आजम खान (Azam Khan Bail) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में पांच मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया।

जेल से बाहर नहीं आएंगे आजम खान

आजम खान (Azam Khan Bail) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन आजम खान (Azam Khan Bail) अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। बात दें कि आजम (Azam Khan Bail) जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कोर्ट ने पांच मई को आजम खान (Azam Khan Bail) की ओर से एडवोकेट इमरान उल्लाह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को तीन घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर निर्णय सुरक्षित किया था। उसके पूर्व चार दिसम्बर 2021 को भी कोर्ट ने जमानत अर्जी पर कई दिन की लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया था।

90 में से 88 मामलों में मिली जमानत

बात दें कि आजम खान (Azam Khan Bail) के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है। आजम (Azam Khan Bail) के वकील सफदर काजमी के अनुसार पिछले हफ्ते एक और मामला दर्ज होने के कारण वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान (Azam Khan) के एक मामले (Azam Khan Bail News) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत (Azam Khan Bail News) मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि 137 दिन बाद भी फैसला ​आखिर क्यों नहीं लिया जा सका है। सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इस मामले (Azam Khan News) में कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इस मामले में दखल देंगे। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। आपको बता दें कि आजम खान (Azam Khan Bail) फिलहाल सीतापुर जेल (Sitapur Prison) में बंद हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव (Justice L Nageshwar Rao) और जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत देने में हो रही देरी न्याय का माखौल उड़ाना है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान (Azam Khan) के एक मामले (Azam Khan News) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत (Azam Khan Bail) मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।

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