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गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिलकिस बानो, आदेश पर दोबारा विचार की मांग

Janjwar Desk
30 Nov 2022 8:38 AM GMT
गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिलकिस बानो, आदेश पर दोबारा विचार की मांग
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गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिलकिस बानो, आदेश पर दोबारा विचार की मांग

Bilkis Bano Rape Case : 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार के लिए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। ताकि अपराधियों को दोबारा जेल भेजना संभव हो सके।

Bilkis Bano Gangrape Case : गुजरात विधानसभा चुनाव ( Gujrat Assembly Election 2022 ) के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले गुजरात दंगा 2002 ( Gujrat riots 2002 ) गैंगरेप केस में पीड़ित बिलकिस बानो ( Bilkis Bano ) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में पुनर्विचार याचिका दायर की है। बिलकिस बानो ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के मामले में 1992 में बने नियम लागू होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के उसी फैसले की आड़ में 11 दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। उक्त मामले को 30 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि वह विचार करेंगे कि रिव्यू पेटिशन को उसी बेंच के सामने लगाया जाए, जिसने ये फैसला सुनाया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था - 2008 के नियम लागू होंगे

दरअसल, 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका को सुनते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम लागू होंगे। गुजरात सरकार ने इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया था।

नियम गुजरात के नहीं महाराष्ट्र के लागू हों

इस मामले में अब बिलकिस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग शीर्ष अदालत से की है। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला, तो नियम भी वहां के लागू होंगे गुजरात के नहीं।

कौन हैं बिलकिस बानो

बिलकिस बानो गुजरात (Gujarat) की एक गैंगरेप (Gang Rape) पीड़िता हैं। साल 2002 गुजरात दंगों (2002 Gujarat Riots) के दौरान बिलकिस बानों के साथ गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। अब बिलकिस बानो पिछले चार महा से से चर्चा में इसलिए हैं कि 15 अगस्त से उनके साथ दरिंदगी करने और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। बिलकिस बानो के दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली थी। 14 साल पूरे होने पर उन्हें गोधरा कारागार से से रिहा कर दिया गया। दोषियों के नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़डिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना हैं।

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