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बॉम्बे HC ने पूछा- TRP मामले में Republic TV और अर्नब को क्यों अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया?

Janjwar Desk
17 March 2021 7:24 PM IST
बॉम्बे HC ने पूछा- TRP मामले में Republic TV और अर्नब को क्यों अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया?
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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं, गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया का विवाद यह था कि वे हमेशा इस डर में थे कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट गुरुवार को दलीलें सुनना जारी रखेंगे।

जनज्वार ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस से पूछा कि उसने रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) घोटाले में पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था, उन्होंने उन्हें आरोपी के रूप में क्यों नहीं नामित किया।

जस्टिस एस.एस. शिंदे और मनीष पिटले की पीठ ने विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) शिशिर हीरे को गुरुवार को हाईकोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या पुलिस गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आगे बढ़ने की योजना बना रही है।

इसने हीरे को कोर्ट को यह बताने के लिए भी कहा कि मामले की जांच पूरी करने में पुलिस को कितना समय लगेगा। "आप पिछले तीन महीनों से जांच कर रहे हैं। दो चार्जशीट हैं, और लगता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और यह एफआईआर अक्टूबर 2020 की है। हम मार्च 2021 में हैं।''

कोर्ट ने पूछा- "तलवार उनके सिर पर क्यों लटकी रहती है? आप उन्हें भी आरोपी नहीं बना रहे हैं, ऐसा क्यों?" पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी, गोस्वामी और एआरजी आउटरलाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के वकील, जो रिपब्लिक टीवी चैनल चलाती है, के लिए प्रस्तुतियाँ दे रही थी।

मुंदरगी ने एचसी को बताया कि पुलिस ने गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया के कई कर्मचारियों को संदिग्ध बताया था, लेकिन उनके पास मामले में आरोपी के रूप में आरोप लगाने का कोई सबूत नहीं था। मुंदरगी ने कहा, "वे (पुलिस) हमेशा के लिए जांच नहीं रख सकते। अगर उनके पास हमारे खिलाफ कुछ सामग्री है, तो उन्हें हमें दिखाना होगा, वे गर्म और ठंडा नहीं खेल सकते हैं।

हालांकि, एसपीपी हीरे ने कहा कि पुलिस के पास मामले में पर्याप्त सबूत हैं और वे अभी भी अतिरिक्त सबूत "एकत्र" कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि "फिर उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? हमें नहीं लगता कि आपराधिक कानून में 'संदिग्ध' जैसा कुछ है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं, गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया का विवाद यह था कि वे हमेशा इस डर में थे कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट गुरुवार को दलीलें सुनना जारी रखेंगे। एआरजी आउटलेयर मीडिया और गोस्वामी ने पिछले साल एचसी से संपर्क किया, याचिका दायर की और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) घोटाले में कई राहत देने की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण था और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और पालघर लिंचिंग मामले में पिछले साल हुई रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के लिए उन्हें निशाना बनाया गया था।

मुंबई पुलिस ने इस साल जनवरी में अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह और एसीपी शशांक संदभोर के माध्यम से इस मामले में दो हलफनामे दायर किए थे, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी या उसके कर्मचारियों को निशाना नहीं बनाया है।

पुलिस ने कहा था कि उनकी जांच किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम नहीं थी और यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी की टीआरपी में हेराफेरी करने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया था। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

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