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दिल्ली

Jahangirpuri Bulldozer News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाई रोक, कल होगी सुनवाई

Janjwar Desk
20 April 2022 11:15 AM IST
Jahangirpuri Demolition   : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला
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Jahangirpuri Demolition : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला

Jahangirpuri Bulldozer News: सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोग लगाई।

Jahangirpuri Bulldozer News: दिल्ली के जहांगीरपुरी ( jahangirpuri ) में कुछ देर पहले अंतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ( Bulldozer ) की शुरू हुई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने रोक लगा दी है। हालांकि, एमसीडी ( MCD ) के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी तामिल न होने की वजह से कार्रवाई जारी है।



आदेश के बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई जारी

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर ( Bulldozer ) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद वहां पर एमसीडी ( MCD ) की ओर से कार्रवाई जारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ( NDMC ) के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला है, जैसे ही आदेश उनके पास आएगा उसके तहत वह काम करेंगे।

मेयर बोले हम करेंगे आदेश का पालन

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद एनडीएमसी के मेयर ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसी के तहत कार्रवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ डाली गई याचिका पर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कल यानि गुरुवार को होगी।

एनडीएमसी कमिश्न बोले - कोर्ट के आदेश के मुताबिक करेंगे काम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने कहा है कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है। हम पहले आदेश को पढ़ेंगे फिर उसके अनुसार काम करेंगे।

हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High court ) में भी अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय तैयार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह याचिका पर सुनवाई जरूर करेगा लेकिन इस मामले में कोई दखल नहीं देगा।

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