Indore Crime News : टैबू सेक्स की पीड़िता ने सुनाई दर्दनाक आपबीती, विदेशी पोर्न वीडियो देखकर पति करता था अननेचुरल सेक्स
टैबू सेक्स की पीड़िता ने सुनाई दर्दनाक आपबीती
Indore Crime News : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने पति पर अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पत्नी का कहना है कि उसका पति विदेशी पोर्न वीडियो देखकर उसके साथ टेबू सेक्स (अननेचुरल सेक्स) करता था। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने देवर और सास पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और हर महीने गुजारा भत्ता देने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि ये मध्य प्रदेश का पहला मामला है जिसमें जिला कोर्ट ने पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है।
यह है पूरा मामला
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 2019 में राहुल नामक युवक से शादी की थी। इस शादी में दोनों के परिवारों की भी सहमति थी लेकिन शादी के ठीक बाद ही महिला के लिए परेशानियां शुरू होने लगी। उसका पति राहुल उसके साथ जोर जबरदस्ती कर विदेशी तरीको से टेबू सेक्स करने लगा। राहुल अक्सर घूमने के लिए गोवा जाता था। वहां विदेशियों के तौर-तरीकों से आकर्षित होकर वह अपनी पत्नी को इसी तरह से रखने लगा। जिसके बाद पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होने लगी। इस दौरान वह गर्भवती हुई, लेकिन पति ने अप्राकृतिक सेक्स करना जारी रखा। जिसके बाद डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन पति पर इसका भी असर नहीं हुआ। पति ने इसके बावजूद उसके साथ गलत तरीके से सेक्स किया जिसके चलते पत्नी ने साढ़े पांच महीने के प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया। जिसके अगले ही दिन उनकी मौत हो गई|
देवर-सास ने किया दहेज के लिए परेशान
इस मामले में पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी सास और देवर ने शादी के 12 दिन बाद ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सास और देवर मिलकर उससे दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करने लगे और नहीं देने पर परेशान करने लगे। महिला का कहना है कि शादी के समय देवर ने भी उससे पैसे लिए। सास और देवर ने मिलकर उससे डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे| जिसके बाद पीड़ित महिला ने दिसंबर 2019 में हीरा नगर थाने में पति, देवर और सास के खिलाफ केस दर्ज कराया था। फिर इंदौर जिला कोर्ट में मामला पहुंचने पर महिला ने टैबू सेक्स और घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन दिलाने की मांग की थी।
पति पर लगाया कोर्ट ने जुर्माना
इंदौर जिला कोर्ट के आदेश पर महिला और बाल विकास अधिकारी ने मामले की जांच की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें महिला के आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। बता दें कि दो साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये देने के आदेश पति को दिए। इसके अलावा पीड़िता को भरण पोषण के लिए हर महीने पांच हजार रुपए के हिसाब से एक लाख तीस हजार रुपये भी देने के आदेश दिए हैं।