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राष्ट्रीय

पटना हाईकोर्ट ने EC की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, OBC आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव पर लगाई रोक

Janjwar Desk
4 Oct 2022 10:16 AM GMT
महिला का घर तोड़ने पर पुलिस पर भड़के पटना HC के जज, कहा - तमाशा बना दिया, किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, और दो क्रिमिनल्स को वोट
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महिला का घर तोड़ने पर पुलिस पर भड़के पटना HC के जज, कहा - तमाशा बना दिया, किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, और दो क्रिमिनल्स को वोट

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने पिछड़ों के आरक्षण ( OBC reservation ) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेते हुए शहरी निकाय चुनाव पर रोक लगाई।

Bihar News : बिहार में नगर निकाय चुनाव ( Urban body election ) से पांच दिन पहले पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने बिहार सरकार और राज्‍य निर्वाचन आयोग ( Election commission ) की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण ( OBC reservation ) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के फैसले का अनुपालन न करने को गंभीरता से लेते हुए शहरी निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है।

मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार ( Bihar Government ) और राज्य निर्वाचन आयोग ( Election commission ) ने पिछड़ों को आरक्षण ( OBC reservation ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चुनाव की प्रक्रिया में पालन नहीं किया। इस मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट के इस रुख की वजह से बिहार में 10 अक्टूबर को होने वाला चुनाव आगे के लिए टल गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अति पिछड़ा सीट सामान्य माने जाएंगे। पटना हाईकोर्ट का फैसले आने के बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने चुनाव आयोग की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि ईसी की वजह से सरकार और जनता की फजीहत हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अति पिछड़ा सीट सामान्य माने जाएंगे। इस काम को करने में चुनाव आयोग को नये सिरे से कार्यक्रम तय करने होंगे। यानि पहले से घोषित मतदान की तिथि में चुनाव होना फिलहाल संभव नहीं है।

पटना हाईकोर्ट का फैसले आने के बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने चुनाव आयोग की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि ईसी की वजह से सरकार और जनता की फजीहत हो रही है।

बता दें कि शहरी निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। इस हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आज आया है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पहले सुप्रीम के आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है।

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