Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

President Election India : EC ने किया राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 18 को वोटिंग और 21 जुलाई को आयेगा परिणाम

Janjwar Desk
9 Jun 2022 3:41 PM IST
President Election India : EC ने किया राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 18 को वोटिंग और 21 जुलाई को आयेगा परिणाम
x
President Election India : चुनाव आयोग ( Election Commission ) के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। 21 जुलाई को मतगणना और परिणाम आयेगा।

President Election India : भारतीय चुनाव आयोग ( Election Commission of India ) ने गुरुवार को देश के नये राष्ट्रपति का चुनाव ( President Election ) कराने के लिए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ( EC ) के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग ( Voting ) होगी। 21 जुलाई को मतगणना ( Vote Counting ) और परिणाम आयेगा। परिणाम आने के साथ ही देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा।

गुरुवार को दोपहर तीन बजे सीईसी राजीव कुमार चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी कार्यक्रमों को ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगी और मतगणना 21 जुलाई को होगी। सीईसी ने बताया कि निर्वाचकों को केवल नामित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष पेन से उम्मीदवारों के नामों के सामने प्राथमिकताएं अंकित करनी होंगी।

24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल

बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ लेना है। इससे पहले साल 2017 में 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा के सदस्य मिल कर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं और फिर चुनाव संपन्न होता है।

ये लोग नहीं होते निर्वाचक मंडल में शामिल

निर्वाचक मंडल में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामित सदस्य मतदान के योग्य नहीं होते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के तौर पर शामिल नहीं होते हैं।

यूपी के विधायकों के वोट का सबसे ज्यादा

निर्वाचक मंडल की संख्या के लिहाज से बात करें तो निर्वाचक मंडल कुल 4,896 सदस्य हैं, जो राज्यसभा के 233 सांसद, लोकसभा के 543 सांसद और देश की सभी विधानसभाओं के 4120 विधायकों से मिलकर बना है। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित है, जबकि राज्यों में एक विधायक के वोट का मूल्य सबसे अधिक 208 है। देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट का मूल्य 83,824 सबसे अधिक हैं। नॉमिनेशन के लिए 50 प्रस्तावक होने जरुरी हैं। उम्मीदवार खुद या प्रस्तावक के जरिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती।


(जनता की पत्रकारिता करते हुए जनज्वार लगातार निष्पक्ष और निर्भीक रह सका है तो इसका सारा श्रेय जनज्वार के पाठकों और दर्शकों को ही जाता है। हम उन मुद्दों की पड़ताल करते हैं जिनसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर मुँह चुराता दिखाई देता है। हम उन कहानियों को पाठक के सामने ले कर आते हैं जिन्हें खोजने और प्रस्तुत करने में समय लगाना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं और साहस दिखाना पड़ता है क्योंकि तथ्यों से अपने पाठकों और व्यापक समाज को रू-ब-रू कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

हमारे द्वारा उद्घाटित रिपोर्ट्स और कहानियाँ अक्सर बदलाव का सबब बनती रही है। साथ ही सरकार और सरकारी अधिकारियों को मजबूर करती रही हैं कि वे नागरिकों को उन सभी चीजों और सेवाओं को मुहैया करवाएं जिनकी उन्हें दरकार है। लाजिमी है कि इस तरह की जन-पत्रकारिता को जारी रखने के लिए हमें लगातार आपके मूल्यवान समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।

सहयोग राशि के रूप में आपके द्वारा बढ़ाया गया हर हाथ जनज्वार को अधिक साहस और वित्तीय सामर्थ्य देगा जिसका सीधा परिणाम यह होगा कि आपकी और आपके आस-पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली हर ख़बर और रिपोर्ट को सामने लाने में जनज्वार कभी पीछे नहीं रहेगा, इसलिए आगे आयें और जनज्वार को आर्थिक सहयोग दें।)

Next Story

विविध