Rana Ayyub Issue : Delhi High Court से पत्रकार राणा अय्यूब को मिली राहत, अब विदेश जा सकेंगी
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Rana Ayyub Issue : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब (Journalist Rana Ayyub) को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। आप को बता दें कि बीते दिनों राणा आयुब को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai International Airport) पर लंदन जाने से रोक दिया गया था।
राणा अय्यूब की याचिका पर बीते शुक्रवार 01 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने ईडी (ED) से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डालकर खुद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के फैसले का विरोध किया था। ईडी राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के एक आरोप में जांच कर रही है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह (Justice Chandradhari News ) ने सोमवार को राणा अय्यूब को कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेश जाने की इजाजत दे दी है।
इससे पहले, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर (Advocate Vrinda Grover) ने इस मामले में राणा अय्यूब का पक्ष कोर्ट के सामने रखते हुए कहा था कि राणा एक अच्छी पत्रकार हैं। उन्होंने हमेशा मजबूती के साथ सच कहा है। ग्रोवर ने इस दौरान ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
वहीं दूसरी ओर एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि ऐसी संभावना है कि अय्यूब देश छोड़कर चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी।
इस पार कोर्ट ने कहा कि इससे पहले बताया गया था कि अय्यूब ईडी की जांच में सहयोग कर रही हैं। उनके खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है राणा जांच से बचने की कोशिश कर रही हैं।
आप को बता दें कि राणा अयुब की ओर से कोर्ट में खुद के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपील करते हुए कहा गया था कि ईडी के तरफ से मामले में जब भी समन जारी या दस्तावेज मांगे गए सभी उनकी ओर से समय पर उपलब्ध कराए गए। ईडी उनके खातों को भी सीज कर चुकी है और जांच कर रही है। ऐसे में फिर उन्हें विदेश जाने से क्यो रोका जा रहा है।