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पैन कार्ड से आधार नहीं कराया लिंक तो भरना पड़ेगा जुर्माना, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई डेडलाइन

Janjwar Desk
25 Jun 2021 8:49 PM IST
पैन कार्ड से आधार नहीं कराया लिंक तो भरना पड़ेगा जुर्माना, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई डेडलाइन
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को लेकर सरकार ने दी राहत,अब 30 सितंबर 2021 तक का समय है, पहले ये तारीख 30 जून 2021 थी....

नई दिल्ली पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर सरकार ने राहत दी है। सरकार ने ये अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। यानी अब आपके पास 30 सितंबर 2021 तक का समय है, जब आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। पहले ये तारीख 30 जून 2021 थी। शुक्रवार 25 जून को इसकी घोषणा देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

गौरतलब है कि अगर सरकार की ओर से तय समय में आप अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। इतना ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।

पैन कार्ड को आधार से ऐसे करें लिंक

आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप कर, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें । इसके बाद इनकम टैक्स विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी दोनों कार्ड को लिंक किया जा सकता है। इसके लिए इकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार' का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। और ओटीपी भरने के बाद दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।

आप अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। साथ ही पैन और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

कार्ड लिंक नहीं होने पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना

पैन कार्ड और आधार नबंर के लिंक नहीं होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसे आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए ऐसा किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी। लेकिन यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

साथ ही अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। और ऐसे में आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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