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Sanjay Raut News : शिवसेना सांसद संजय राउत को ​बड़ी राहत, पात्रा चॉल मामले में मिली जमानत

Janjwar Desk
9 Nov 2022 8:35 AM GMT
Sanjay Raut News : शिवसेना सांसद संजय राउत को ​बड़ी राहत, पात्रा चॉल घोटाले में मिली पीएमएलए कोर्ट ने दी जमानत
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Sanjay Raut News : शिवसेना सांसद संजय राउत को ​बड़ी राहत, पात्रा चॉल घोटाले में मिली पीएमएलए कोर्ट ने दी जमानत

Sanjay Raut News : पात्रा चॉल घोटाला मामले ( Patra Chawl Land Scam ) में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की विशेष अदालत ने राहत देते हुए जमानत ( bail ) दी।

Sanjay Raut News : शिवसेना सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) को पात्रा चॉल घोटाला मामले ( Patra Chawl Land Scam ) में 101 दिन बाद अंतत: जमानत ( Sanjay Raut bail news ) मिल गई। संजय राउत और उनके परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। राउत ( Shiv Sena MP Sanjay Raut ) मुंबई की पात्रा चॉल घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। मुंबई की विशेष अदालत ( Mumbai special Court verdict ) ने 2 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। उस दिन पीएमएलए कोर्ट ने राउत जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपर 9 नवंबर को फैसला सुनाया जाना तय किया गया था। आज अदालत ने संजय राउत को जमानत दे दी।

इससे पहले 21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर मुंबई पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए संजय राउत ( Sanjay Raut ) की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने इस मामले में एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें संजय राउत को मामले में आरोपी बनाया गया था। ईडी ने संजय राउत को आरोप पत्र में मनी लॉड्रिंग के एक मामले में आरोपी बताया था। उसके बाद संजय राउत ने जमानत के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था।

101 दिन बाद मिली जमानत

पात्रा चॉल भूमि घोटाले के आरोप में संजय राउत को तीन महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। शिवसेना सांसद संजय राउत को 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। शिवसेना सांसद की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई की तारीख पड़ती रही। ईडी के विरोध की वजह से हर बार कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही। आज का दिन उनके लिए अच्छा साबित हुआ और जेल में बंद राउत को जमानत मिल गई।

राउत की जमानत में फंसेगा पेंच

दूसरी तरफ इस बात की भी आशंका है कि संजय राउत ( Sanjay Raut ) को जमानत तो मिल गई है लेकिन वो जेल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने कुछ समय के लिए बेल ऑर्डर लागू होने पर रोक की मांग की है, ताकि ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर कर सके। पीएमएलए कोर्ट भी जमानत पर रोक की मांग पर बुधवार को दोपहर 3 बजे फैसला सुना सकता है।

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