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Shrikant Tyagi Bail Plea: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत, 44 दिन बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानिए कब मिलेगी जेल से रिहाई?

Janjwar Desk
22 Sept 2022 7:17 PM IST
Shrikant Tyagi Bail Plea: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत, 44 दिन बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानिए कब मिलेगी जेल से रिहाई?
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Shrikant Tyagi Bail Plea: गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत, 44 दिन बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानिए कब मिलेगी जेल से रिहाई?

Shrikant Tyagi Bail Plea: नोएडा (Noida) के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को आज राहत मिल गई है।

Shrikant Tyagi Bail Plea: नोएडा (Noida) के सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को आज राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि नौ अगस्त से जेल में बंद श्रीकांत त्यागी जल्द बाहर आ सकता है। जेल जाने के बाद से उसने कई बार जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन सभी खारिज कर दी गई। अब जेल जाने के 44 दिन बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 93-बी में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में श्रीकांत त्यागी एक महिला से गालीगलौच और धक्कामुक्की करता नजर आया था। आरोप था कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध अतिक्रमण के लिए पार्क बना रखा और कई जगह पौधे लगा रखे। जब महिला ने विरोध जताया तो उसने उससे बदसलूकी करनी शुरू कर दी। इस पूरी घटना को किसी ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस और जिला प्रशसन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जो कि मीडिया की सुर्खियां बनते रहे।

खुद को बताता था बीजेपी नेता

श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताता था, लेकिन बीजेपी ने दावा किया था कि उसे कभी भी प्राथमिक सदस्यता तक नहीं दी गई। बीजेपी स्वयं मांग करने लगी कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। करीब नौ अगस्त को पुलिस ने आरोपी श्रीकांत को मेरठ यूनिवर्सिटी से उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत ने पहले ही अग्रिम जमानत अर्जी लगा चुका था, लेकिन यह अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद भी उसने कई बार जमानत अर्जी लगाई, लेकिन गैंगस्टर एक्ट व पूर्व में दर्ज मामले को लेकर जमानत नहीं मिल पाई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी है।

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