West Bengal News : 'महिला हो, रेप पीड़िता का दर्द समझो', नदिया रेप कांड में ममता बनर्जी के बयान पर भड़की महिला आयोग की अध्यक्ष
'महिला हो, रेप पीड़िता का दर्द समझो', नदिया रेप कांड में ममता बनर्जी के बयान पर भड़की महिला आयोग की अध्यक्ष
West Bengal News : पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया (Nadia) में कथित सामूहिक बलात्कार (Nadia Rape Case) और एक नाबालिग की मौत को लेकर काफी विवाद बढ़ गया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को इस मामले पर उनकी टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
रेखा शर्मा ने ममता बनर्जी को घेरा
बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 'घटना पर सीएम ममता बनर्जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला होने के नाते उन्हें दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने पीड़िता पर उंगली उठाई है, यह गलत था।'
ममता बनर्जी ने दिया था ये बयान
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सवाल किया कि क्या लड़की के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था या उसके प्रेम संबंध थे जिससे वह गर्भवती हुई। ममता बनर्जी ने कहा था कि 'आप कैसे जानते हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया था।' पुलिस अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। मैंने उनसे पूछा था। क्या वह गर्भवती थी या प्रेम संबंध था या बीमार थी। यहां तक कि परिवार भी जनता था कि यह एक प्रेम संबंध था। अगर एक युगल एक रिश्ते में है, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूं।'
राज्यपाल ने घटना की मांगी रिपोर्ट। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नदिया जिले के हंसखाली में कथित सामूहिक बलात्कार और 14 वर्षीय लड़की की मौत पर राज्य सरकार से सोमवार को जवाब मांगा था। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हंसखाली बलात्कार मामले की जांच की अनुमति दे दी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत नेता के बेटे पर आरोप लगाया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (2) (जी) (सामूहिक बलात्कार), 302 (हत्या) , 204 (सबूत के साथ छेड़छाड़) और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।