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What Is Digital Rape : 5 वर्षीय बेटी से पिता ने किया डिजिटल रेप, जानिए क्या होता है Digital Rape, भारत में क्या है इसकी सजा

Janjwar Desk
27 Jun 2022 10:10 AM GMT
What Is Digital Rape : 5 वर्षीय बेटी से पिता ने किया डिजिटल रेप, जानिए क्या होता है Digital Rape, भारत में क्या है इसकी सजा
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What Is Digital Rape : 5 वर्षीय बेटी से पिता ने किया डिजिटल रेप, जानिए क्या होता है Digital Rape, भारत में क्या है इसकी सजा

What Is Digital Rape : बच्ची की मां ने अपने ही पति पर डिजिटल रेप करने का आरोप लगाया है, महिला का आरोप है कि पति ने बेटी के साथ बेहद शर्मनाक काम किया है, पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज कर लिया है...

What Is Digital Rape : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर डिजिटल रेप (What Is Digital Rape) का मामला सामने आया है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। यहां एक सोसाइटी में रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बच्ची से डिजिटल रेप (What Is Digital Rape) किया गया। बच्ची की मां ने अपने ही पति पर डिजिटल रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने बेटी के साथ बेहद शर्मनाक काम किया है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जल्द ही बच्ची के बयान को भी दर्ज करने की बात कर रही है। बता दें कि इससे पहले ग्रेटर नोएडा में ही एक युवती ने मशहूर चित्रकार को डिजिटल रेप का केस दर्ज कराते हुए जेल भिजवाया था।

यह है पूरा मामला

दरअसल यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र के सोसाइटी की है। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। जिसके चलते दोनों एक ही फ्लैट में अलग-अलग कमरों में रहते हैं। बिसरख कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह का कहना है कि महिला ने पति पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उसने 5 साल की बेटी के साथ 18 जून की रात को डिजिटल रेप किया था। जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो पूछने पर उसने आपबीती सुनाई। बच्ची ने रोते हुए बताया कि पापा ने गंदा काम किया है। इसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था। महिला ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।

क्या होता है डिजिटल रेप

डिजिटल रेप (What Is Digital Rape) का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो। डिजिटल रेप (What Is Digital Rape) शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, जो डिजिट और रेप है। इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्द कोष में डिजिट उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली इन शरीर के अंगों को भी कहा जाता है।

अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी उंगलियां या अंगूठे पर छेड़ता है तो डिजिटल रेप कहलाता है। यानी जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करें तो यह डिजिटल रेप होता है। विदेशों की तरह भारत में भी इसके लिए कानून बना है।

निर्भया कांड के बाद कानूनों में बदलाव

इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से दंड संहिता में शामिल किया गया था। इसे निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। साल 2012 निर्भया केस के बाद बलात्कार के कानून में कई बदलाव किए गए थे, जिसमें यह भी शामिल था। साल 2013 के बाद बलात्कार का मतलब सिर्फ संभोग तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें कई नियम जुड़ चुके हैं।

जानिए क्या है डिजिटल रेप की सजा

डिजिटल रेप 70 फीसदी मामले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, जो पीड़िता का करीबी होता है। हालांकि डिजिटल रेप के बहुत कम अपराध दर्ज किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग बलात्कार के कानूनों और 'डिजिटल बलात्कार' शब्द के बारे में नहीं जानते हैं। कानून के अनुसार अपराधी को कम से कम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यह सजा 10 साल तक चली जाती है या कुछ मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकता है।

चित्रकार पर लगा डिजिटल रेप का आरोप

इससे पहले नोएडा में ही एक नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ सात साल से डिजिटल दुष्कर्म (Kya Hota hai Digital Rape) करने के आरोप में 80 वर्षीय चित्रकार को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है। आपको बता दें कि सेक्टर-39 के थाना प्रभारी राजीव बालियान ने बताया था कि मूलरूप से प्रयागराज निवासी चित्रकार मौरिस राइडर की महिला दोस्त के साथ सेक्टर-46 में रहते हैं। उनके साथ 17 वर्षीय एक घरेलू सहायिका भी रहती है। गौरतलब है कि पीड़िता ने पुलिस को दी गयी अपनी शिकायत (Kya Hota hai Digital Rape) में आरोप लगाया था कि दस साल की उम्र से आरोपी यौन शोषण कर रहा है। आरोपी की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मुहैया कराई गई है।

जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद बुजुर्ग को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 323, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस मामले में साक्ष्य एकत्र कर रही है और इन्हें एकत्र कर अदालत में पेश करने की तैयारी में लग गई है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जा सके।

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