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उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद में डीएम ने दी बाजार खोलने की इजाजत, मगर इन नियमों का नहीं किया पालन तो होगी फजीहत

Nirmal kant
23 May 2020 7:00 AM IST
गाजियाबाद में डीएम ने दी बाजार खोलने की इजाजत, मगर इन नियमों का नहीं किया पालन तो होगी फजीहत
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गाजियाबाद प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन दुकानें खोलने की योजना बनाई है। प्रशासन ने जिले को अलग-अलग इलाकों में बांट दिया और बाजारों में किस दिन कौन-सी दुकान खोली जाएगी, यह भी तय कर दिया है...

जनज्वार ब्यूरो, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के अनुसार जिले में बाजार खोलने की पूरी व्यवस्था की गई है, और बाजार रोस्टर के हिसाब से खोले जाएंगे। बाजार सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंशन से जुड़े नियम-कायदों का पालन करना होगा।

गाजियाबाद प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन दुकानें खोलने की योजना बनाई है। प्रशासन ने जिले को अलग-अलग इलाकों में बांट दिया और बाजारों में किस दिन कौन-सी दुकान खोली जाएगी, यह भी तय कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर यह साफ कर दिया है कि दुकानदार अपनी दुकाने खोलने से पहले साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था बनाएंगे। आवासीय कॉलोनियों की दुकानें तीन दिन दाईं ओर तीन दिन बाई ओर खुलेंगी।

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गाइडलाइंस के अनुसार, गाजियाबाद में खुलने वाले प्रत्येक बाजार हफ्ते में एक दिन रविवार को बंद रहेगा और उसी दिन व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर नगर निगम द्वारा बाजार का सेनिटाइजेशन भी कराना अनिवार्य होगा। आवश्यक वस्तुओं ग्रॉसरी से संबंधित दुकानें और फल सब्जी से संबंधित सभी दुकानें पहले की तरह समय अनुसार खुलेंगी और बंद होंगी।

ग्रामीण क्षेत्र में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगाने की अनुमति होगी, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

व्यापारिक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर रखना जरूरी होगा। दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहक को सामान देते वक्त उस सामान को सेनिटाइज भी करना होगा। दुकान के बाहर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान में 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों को रख सकेगा। वहीं दुकान के बाहर 2 गज यानी 6 फुट की दूरी पर गोले बनाने होंगे।

स गाइडलाइंस के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों और बीमार व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी के फोन में आरोग्य सेतु एप और आयुष कवच एप होना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष के आयु के बच्चों को घर के अंदर रहना होगा।

स डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डों पर चलने वाली कैंटीन और सभी रेस्टोरेंट किचन को खाने की केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी जगह पूरी तरह से बंद रहेंगे, वहीं खेल परिसर और स्टेडियम को बिना दर्शक खोलने की इजाजत होगी।

कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी को भी अंदर-बाहर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। गाजियाबाद में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क और शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

में केवल होम डिलीवरी करने की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान में सिर्फ मिठाई बेचने की व्यवस्था होगी, दुकान पर बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। शादी के लिए बारात घर खोलने की अनुमति होगी, लेकिन शादी से पहले शादी के लिए इजाजत लेना आवश्यक होगा। शादी में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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स्ट्रीट वेंडर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और खुले स्थान पर बिक्री करने की भी इजाजत होगी, लेकिन शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए और स्वास्थ्य विभाग तथा सुरक्षा उपकरण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।

गाजियाबाद में चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के साथ दो लोगों को ही चलने की इजाजत होगी। बाइक सवार व्यक्ति को अकेले चलने की इजाजत होगी। तीन पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के साथ दो लोगों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन सभी व्यक्तियों को नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुल सकती हैं। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

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