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राजनीति

Azam Khan Sentenced : हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से मिली 3 साल की सजा, हाथ से जाएगी विधायकी

Janjwar Desk
27 Oct 2022 12:18 PM GMT
Azam Khan Sentenced : हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से मिली 3 साल की सजा, हाथ से जाएगी विधायकी
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Azam Khan Sentenced : हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है, यह सजा रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है...

Azam Khan Sentenced : हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। बता दें कि आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।

सजा के बाद तुरंत मिली जमानत

बता दें कि आजम खान के वकील विनोद यादव का कहना है कि कोर्ट ने उनको 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। 21 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के लिए आजम खान MP/MLA कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था।

आजम खान को कोर्ट का फैसला मंजूर

सजा के बाद कोर्ट के फैसले को लेकर रामपुर के विधायक आजम खान ने कहा कि उन्हें फैसला मंजूर है। आजम खान ने कहा कि 'मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं। देखते हैं आगे क्या होगा?'

2019 के लोकसभा चुनाव में दिया था हेट स्पीच

जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामपुर कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।

PM मोदी पर विवादित टिप्पणी का है आरोप

दरअसल, आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान PM नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन DM के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था। इसमें उन्होंने रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें कि आजम खान कई मामलों में 27 महीने जेल में रहे, उन्हें इसी साल 20 मई को जमानत मिली थी।

वीडियो पर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत

वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से इस मामले में रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।

आज कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं।

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