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Live Suicide: घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को साथी सहित जलाया

Janjwar Desk
17 Aug 2021 6:41 AM GMT
Live Suicide: घोसी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को साथी सहित जलाया
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बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने FB पर लाईव सुसाइड का प्रयास किया.

लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया जाना बता रहे हैं। फिलहाल गंभीर अवस्था में सत्यम को नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है...

जनज्वार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मऊ स्थित घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली वाराणसी कॉलेज की पूर्व छात्रा और गाजीपुर निवासी उसके साथी ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बाहर फेसबुक पर लाइव आकर आत्मदाह का प्रयास किया है। पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, घटना से पहले पीड़िता और उसके साथी ने फेसबुक पर लाइव आकर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अभी हाल ही में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। पिछले दो साल से दुष्कर्म के आरोप में घोसी सीट से बसपा सांसद प्रयागराज के जेल में बंद हैं।

इस लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया जाना बता रहे हैं। फिलहाल गंभीर अवस्था में सत्यम को नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि, घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल के खिलाफ बलिया की रहने वाली पीड़िता ने एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा रह चुकी पीड़िता का आरोप है कि अतुल राय ने 7 मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में जारी हुआ था NBW

घोषी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था। दो अगस्त को अदालत ने यह आदेश वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया था।

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