Pakistan Imran Khan Update: SC का फैसला- न अविश्वास प्रस्ताव खारिज होगा और न संसद भंग होगी; 9 अप्रैल को वोटिंग कराएं
Pakistan Imran Khan Update: SC का फैसला- न अविश्वास प्रस्ताव खारिज होगा और न संसद भंग होगी; 9 अप्रैल को वोटिंग कराएं
Pakistan Imran Khan Update: पाकिस्तान में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है. अब इमरान खान को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. पाक असेंबली में 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है. यह इमरान खान के लिए बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है. बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद लोकतंत्र सबसे बड़ा बदला है. बता दें कि इससे पहले डिप्टी स्पीकर को चीफ जस्टिस ने लताड़ा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा- ये साफ है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है।
A larger bench of the Supreme Court of Pakistan declares the deputy speaker's ruling unconstitutional in a unanimous judgment. The court sets aside the ruling and the steps taken after it including the dissolution of the National Assembly: Pakistan's Samaa News pic.twitter.com/a4W7mtEPHb
— ANI (@ANI) April 7, 2022
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरा मामला जनहित से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करुंगा। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 2013 के चुनाव में आपके पास कितनी सीटें थीं? जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, वही फायदे में रहता है।
खास बात यह है कि जस्टिस बांदियाल की बात सुनने के बाद खालिद सुप्रीम कोर्ट से ही चले गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिप्टी स्पीकर और इमरान खान पर भारी पड़ने वाला है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा- NSC (नेशनल सिक्योरिटी कमेटी) की बैठक से जुड़ी बातें सबके सामने कोर्ट में नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव तो 28 मार्च को ही खारिज कर दिया गया था।
कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालना किसी संसद सदस्य का मौलिक अधिकार नहीं है। वोटिंग का राइट संविधान और विधानसभा नियमों में आता है। अगर कोई स्पीकर किसी सदस्य को सस्पेंड कर देता है तो वह कोर्ट आकर इसकी बहाली नहीं करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना सीधा संसद पर हमले जैसा है। डिप्टी स्पीकर का यह असंवैधानिक फैसला लोकतंत्र पर हमले जैसा है।