Drugs in India: कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर नहीं होगी सजा, संसद में बिल पेश करेगी भाजपा सरकार

Drugs in India: आर्यन खान केस में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले समेत कई हस्तियों ने कानून में फेरबदल की मांग की थी और कहा था कि लोगों को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए...

Update: 2021-11-24 09:05 GMT

(आर्यन खान केस के बाद संसद में ड्रग्स को लेकर बिल लाने की तैयारी)

Drugs in India: नवंबर महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र (Parliament Winter Session 2021) में भाजपा सरकार ड्रग्स से जुड़े अपराध को लेकर अहम फैसला कर सकती है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किए तीन कृषि कानूनों (Three Agricultural Bills) की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन समेत 26 बिलों को पेश करने का फैसला लिया है। इन्ही में से एक नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 भी है। इस बिल के नए प्रावधान के तहत देश में कम मात्रा में गांजा, भांग समेत नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने यह अहम फैसला तब लिया है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाल ही में ड्रग्स मामले में जमानत मिली है।

देश में ड्रग्स रखना नहीं होगा गैर कानूनी

इस फैसले को लेकर सरकार की राय है कि इस कानून के बाद नशे की लत में गए लोगों को सुधरने का मौका मिल सकेगा। हाल ही में ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद देश में ड्रग्स को वैध करने की मांग उठने लगी थी। आर्यन खान केस में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) समेत कई हस्तियों ने कानून में फेरबदल की मांग की थी और कहा था कि लोगों को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सिफारिशें 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में तय की गई थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अहम बैठक में राजस्व विभाग, गृह विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए थे। नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) बिल, 2021 के तहत मादक पदार्थों के निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके लिए इसी माह होने वाले संसद के शीत सत्र में 1985 के कानून की धाराओं 15,17,18, 20, 21 और 22 में संशोधन किए जाएंगे, जिनका संबंध ड्रग्स की खरीद, उपभोग, और फाइनेंसिंग से है।

पुराने प्रावधानों में होगा संशोधन

सूत्रों के अनुसार, पुराने नारकोटिक्स बिल में संशोधन कर किसी व्यक्ति के ड्रग्स रखने, निजी तौर पर उभोग करने और बेचने में अंतर किया जाएगा। नए प्रवधान के तहत ड्रग्स बेचने को तो अपराध माना जाएगा, लेकिन बेहद कम मात्रा में रखने और निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ड्रग को अपराध न मानना, एक ऐसी तर्क संगत ड्रग नीति की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण कदम है, जो विज्ञान और जन स्वास्थ्य को दंड और क़ैद से पहले रखती है।'

24 नवंबर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कृषि कानूनों की वापसी समेत कुल 26 बिलों को संसद के शीत सत्र में पेश करने को मंजूरी मिल सकती है। पिछले सप्ताह ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिल वापसी की प्रक्रिया इसी महीने संसद में शुरू की जाएगी। कृषि कानून को रद्द करने के लिए संसद में एक बिल पेश किया जाएगा

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