बिहार के छह विश्वविद्यालयों में वीसी और आठ में प्रोवीसी की नियुक्ति जल्द
पटना यूनिवर्सिटी (File photo)
जनज्वार ब्यूरो, पटना। राज्य के छह विश्वविद्यालयों में वीसी एवं आठ विश्वविद्यालयों में प्रोवीसी के पदों पर जल्द ही नियुक्ति हो सकती है।बताया जा रहा है कि कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल बन गया है।विश्वविद्यालयवार गठित सर्च कमेटी द्वारा यह पैनल कुलाधिपति कार्यालय को सौंप दिया गया है।
बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की अद्यतन संशोधित अधिनियम के अनुसार अब आगे की विहित प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल-सह-कुलाधिपति और राज्य सरकार के बीच 'परामर्श' की औपचारिकता होगी। उसके बाद कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति कर दी जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए माना जा रहा है कि पैनल में शामिल नामों में से कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति पर कुलाधिपति और राज्य सरकार के बीच यह 'परामर्श' जल्द ही हो सकती है। चूंकि चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद इसपर ब्रेक लग सकता है।
राज्य के जिन छह विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति होनी है, उनमें पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय एवं बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों में फिलहाल प्रभारी व्यवस्था के तहत कुलपति तैनात हैं।
वहीं, दूसरी ओर जिन आठ विश्वविद्यालयों में प्रतिकुलपति की नियुक्ति होनी है, उनमें पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
वीसी और प्रोवीसी की नियुक्ति के लिए पिछले 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे गये थे। हालांकि, पहले आवेदन देने की तिथि 15 अप्रैल तक ही थी, बाद में यह तिथि कोरोना के मद्देनजर बढ़ा दी गयी थी।
कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयवार गठित सर्च कमेटी द्वारा इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्टिंग कर पैनल को अंतिम रूप दिया गया।
तय माना जा रहा है कि बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले संबंधित छह विश्वविद्यालयों को कुलपति एवं आठ विश्वविद्यालयों को प्रतिकुलपति मिल जायेंगे।
हालांकि, इस बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी कुलपति का पद रिक्त हो गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति का पद त्यागपत्र से रिक्त हुआ है।
राज्यपाल फागू चौहान, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिकुलपति को कुलपति के कार्यों के अधिकृत किया गया है।