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Karnataka News : एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप

Janjwar Desk
15 Oct 2022 1:19 PM GMT
Karnataka News : एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप
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Karnataka News : एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप

Karnataka News : शनल ग्रीन ट्रिब्यूनल( NGT) ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर 2,900 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है, कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) पर आरोप है कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाले ठोस और तरल कचरे का कथित रूप से प्रबंधन नहीं कर सकी है...

Karnataka News : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल( NGT) ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर 2,900 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। बता दें कि कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) पर आरोप है कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाले ठोस और तरल कचरे का कथित रूप से प्रबंधन नहीं कर सकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी एनजीटी ने कर्नाटक (Karnataka) सरकार पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

कर्नाटक पर्यावरण की रक्षा करने में रहा विफल

बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक सरकार पर ये जुर्माना अनेकल तालुक में चंदपुरा झील को बनाए रखने और जल निकाय को बहाल करने में सरकार की विफलता के लिए लगाया गया था। एनजीटी ने अपने 10 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में विफल रहा है। झील पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हुआ है। इस प्रकार राज्य को पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

जानिए NGT ने क्या कहा

बता दें कि एनजीटी ने आगे कहा कि झील के पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है। अवैध अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियां व उद्योगों ने पर्यावरण मानदंडों का अनियंत्रित उल्लंघन किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि हालांकि मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पहले से हुई क्षति की बहाली के रूप में कोई सार्थक अनुपालन नहीं है। उल्लंघन के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है और न ही प्रदूषणकारी उद्योगों से मुआवजा वसूल किया गया है। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि राशि एक महीने के भीतर जमा की जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि राशि का उपयोग बहाली के उपायों के लिए किया जा सकता है।

दो दिन पहले दिल्ली सरकार पर भी लगा था जुर्माना

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली (Delhi) सरकार पर भी शहर के तीन लैंडफिल में कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए 900 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। इस मामले में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीन लैंडफिल साइट पर 300 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से लगभग 80 प्रतिशत का निस्तारण नहीं किया गया।

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