एनजीटी ने 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगायी रोक, राज्यों के लिए गाइडलाइन
Karnataka News : एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप
जनज्वार, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी है। एनजीटी का यह आदेश सोमवार मध्य रात्रि से लागू होगा। यानी अब धनतेरस, दिवाली व छठ के त्यौहारों पर दिल्ली में पटाखों नहीं बिकेंगे। एजीटी ने ऐसा फैसला दिल्ली में बढते प्रदूषण और हवा की खराब होती गुणवत्ता के मद्देनजर लिया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि 30 नवंबर के बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा।
इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिन शहरों, कस्बों में हवा की गुणवत्ता अभी मध्यम या उससे नीचे के स्तर पर है, वहां केवल हरित पटाखे बेचे जा सकेंगे। साथ ही दिवाली, छठ, नव वर्ष व क्रिसमस के मौके पर पटाखों को फोड़े जाने का समय दो घंटे तक सीमित रखा जाएगा या फिर इस संबंध में राज्य जो आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे उसका पालन करना होगा।
The cities/towns where air quality is 'moderate' or below, only green crackers be sold and the timings for use and bursting of crackers be restricted to two hours during festivals, like Diwali, Chhath, New Year/Christmas Eve as may be specified by the State, says NGT https://t.co/s7CuhSCuRn
— ANI (@ANI) November 9, 2020
एनजीटी के फैसले के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के उन सभी शहरों जहां वायु की गुणवत्ता खराब स्तर पर है, वहां पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
एनजीटी ने कहा है कि उसका यह फैसला इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में वायु प्रदूषण की खराब गुणवत्ता के लेकर दिए गए दिशा निर्देश पर आधारित है। एनजीटी ने फैसले में वायु प्रदूषण कोविड संकट के बढने का भी जिक्र किया है।
आदेश में कहा गया है कि अगर संबंधित राज्य राज्य अपने यहां पटाखों को फोड़ने के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी नहीं करेंगे तो उसका गाइडलाइन प्रभावी रहेगा, जिसमें तय समय पर दिवाली व छठ में दो घंटे पटााखे फोड़े जा सकने का जिक्र है।
उधर, हरियाणा की सरकार ने आदेश जारी कर पटाखों को जलाने के लिए दो घंटे का समय आठ बजे शाम से दस बजे रात्रि तक तय किया है। यह आदेश दिवाली व छठ को लेकर है। वहीं, क्रिसमस व नव वर्ष पर रात 11.55 से देर रात 12.30 बजे तक हरियाणा में पटाखे जलाए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने एनजीटी से कहा था कि पटाखों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि दिल्ली-एनसीआर में ठंड का मौसम शुरू होने पर लगातार खराब हो रही हवा गुणवत्ता को लेकर चिंता कायम है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हवा की गुणवत्ता खराब होने व प्रदूषण बढने से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ जाएंगे।
एनजीटी ने गुरुवार को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को नौ नवंबर तक सुरक्षित रख लिया था। एनजीटी ने इस मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय व चार राज्यों को नेाटिस जारी किया था कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण हित में पटाखों का उपयोग सात से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया जाए। एनजीटी के मुख्य न्यायाशीध एके गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली सरकार व उसकी संबंधित एजेंसियों, हरियाणा सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था।