राजदीप सरदेसाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर छपी थी गलत जानकारी, अब देनी पड़ी सफाई
जनज्वार। कल 16 फरवरी को कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट किया गया था कि टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का मामला दर्ज किया है। बाद में कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि यह गलती से हो गया था, उनके खिलाफ अवमानना का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।
कल 16 फरवरी की देर रात सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि पत्रकार राजदीप के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लाइव लॉ में प्रकाशित खबर के मुताबिक कोर्ट की वेबसाइट पर इस राजदीप सरदेसाई के संबंध में जो भी स्थिति दिखाई दी थी वह गलती से थी, जिसे ठीक कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के उप रजिस्ट्रार (जनसंपर्क) राकेश शर्मा ने ने मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू किए जाने संबंधी कुछ समाचार चैनलों में खबरें चलाई गई थीं। खबरों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
राकेश शर्मा के मुताबिक 'हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मामला नंबर एसएमसी (सीआरएल) 02/2021 के संबंध में दिखाई गई स्थिति त्रुटिवश नजर आ रही है। इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।' इससे पहले, शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना मामले के संबंध में मीडिया में खबर आई थी।