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स्वास्थ्य

Supreme Court On Vaccination : कोविड टीकाकरण के लिए नहीं कर सकते बाध्य, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर रोक हटाए - सुप्रीम कोर्ट

Janjwar Desk
2 May 2022 12:45 PM IST
Covid-19 : केंद्र का SC में हलफनामा, कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं
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Covid-19 : केंद्र का SC में हलफनामा, कोरोना वैक्सीन से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

Supreme Court On Vaccination : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड वैक्सीनेशन (Covid vaccination) को लेकर कहा है कि किसी को टीकाकरण (Vaccination) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है...

Supreme Court On Vaccination : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड टीकाकरण (Supreme Court On Vaccination) को लेकर आज सोमवार को अहम निर्देश दिया है। बात दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन (Covid vaccination) को लेकर कहा है कि किसी को टीकाकरण (Vaccination) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

टीकाकरण के लिए नहीं कर सकते बाध्य

देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया है लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर हटाए रोक

कुछ राज्य सरकारों व संगठनों द्वारा वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर लगाई गई शर्तें आनुपातिक नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस बात से भी संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित व मनमानी भी नहीं कहा जा सकता है।

वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आकड़ा करें सार्वजनिक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि व्यापक जन हित में नीति बना सकती है और कुछ शर्तें थोप सकती है। केंद्र को कोविड 19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधी डाटा को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोविड टीकाकरण की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

कोविड वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ याचिका

बात दें कि राष्ट्रीय तकनिकी सलाहकार समूह टीकाकरण (NTAGI) के पूर्व सदस्य डॉ. जैकब पुलियल ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ और क्लिनिकल डेटा सार्वजनिक करने की मांग की याचिका दाखिल की है। साथ ही दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कोविड वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र का कहना है कि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है लेकिन राज्यों ने इसे कुछ उद्देश्योंके लिए अनिवार्य कर दिया है। वैक्सीन जनादेश को असंवैधानिक घोषित करने के निर्देश जारी करें।


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