Bareilly News : पाकिस्तानी गाना बजा रहा था दुकानदार, Pak जिंदाबाद का नारा सुनकर भड़के लोग, दर्ज हुई FIR
Bareilly News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में राशन दुकानदार (Ration Shop Keeper) की ओर से पाकिस्तानी गाना (Pakistani Song) बजाने का मामला सामने आया है। बरेली में भुता थाना क्षेत्र में एक राशन विक्रेता अपनी दूकान पर अक्सर ऐसे गाने सुनाता है, जिसमें पकिस्तान का महिमा मंडान हो। आरोप लगाया गया है कि दुकानदार बीते गुरूवार को भी वह गाना सुन रहा था, जिसमें बीच-बीच में पाकिस्तान जिंदबाद (Pakistan Jindabad) के नारे लग रहे थे।
विरोध करने पर लोगों को धमकाया
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो दुकानदार उन्हें धमकाने लगा। इस मामले में गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला मंत्री और बीजेपी के जिला महामंत्री शिव प्रताप रिंकू ने इसकी शिकायत एडीजी बरेली राजकुमार को की। एडीजी ने जांच के आदेश दिए है। जांच में वीडियो को आस- पड़ोस के लोगों ने सही बताया और इसी के आधार पर आरोपी दुकानदार पर मुकदमा दर्ज हो गया।
यह है पूरा मामला
इस मामले में बीजेपी के जिला महामंत्री शिव प्रताप सिंह रिंकू ने बताया है कि सिघाई मुरावान का रहने वाले एक मुस्लिम शक्श ने बुधवार शाम को अपनी राशन की दूकान पर पाकिस्तानी जिंदाबाद का गाना बजाकर सुन रहा था, जब ग्राहकों और अस पड़ोस के लोगों ने विरोध किया तो आरोपी दुकानदार धमकाने लगा और बोला कि उसकी मर्जी है कि वह कौन सा गाना बजाए।
बरेली में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे वाला गाना बजा रहे थे रोजेदार मुस्तकीम और नईम, भाजपा नेता हिमांशु पटेल व आशीष पटेल की शिकायत पर चढ़े यूपी पुलिस के हत्थे, ईद मनेगी जेल में।
— Prashant Umrao (@ippatel) April 14, 2022
पश्चिमी यूपी के मुसलमानों ने 1946 के चुनाव में पाकिस्तान के लिए वोट किया था पर बेशर्मी से यही रुक गए। pic.twitter.com/LprYvGKWlm
मामले की जांच के आदेश
इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने हिंदू संगठन और बीजेपी के नेताओं को दी। मामले की जानकारी होने पर बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने बरेली पुलिस और अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार को ट्वीट करके दी है। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने भुता पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि भुता के अंतर्गत एक वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक किराना दुकानकार पर मुकदमा संख्या 144/2022 धारा 153 बी, 504 और 506 के तहत दर्ज किया गया हैं, जिसमें साक्ष्य संकलन कार्रवाही के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।