Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

'जब तक आप गाइडलाइंस बनाएंगे तब तक तीसरी लहर भी खत्म हो चुकी होगी', SC ने केंद्र को लगाई फटकार

Janjwar Desk
3 Sept 2021 7:54 PM IST
Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अधिकारी को 50 हजार भत्ता देने का दिया निर्देश, कहा पति-पत्नी के विवाद में बच्चे को नहीं होनी चाहिए परेशानी
x

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अधिकारी को 50 हजार भत्ता देने का दिया निर्देश

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अपने 30 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमने इस संबंध में काफी पहले ही आदेश दिया था। एक बार इसकी समय सीमा भी बढ़ा चुके हैं....

जनज्वार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि हम पहले भी आदेश दे चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। यही स्थिति रही तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी और आप गाइडलाइंस नहीं बना पाएंगे। कोर्ट ने कोरोना से मृत लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र के संबंध में गाइडलाइंस बनाने को कहा।

कोर्ट ने इस संबंध में 11 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अपने 30 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमने इस संबंध में काफी पहले ही आदेश दिया था। एक बार इसकी समय सीमा भी बढ़ा चुके हैं। जब तक आप गाइडलाइंस बनाएंगे तब तक तीसरी लहर भी खत्म हो चुकी होगी।

बता दें कि 30 जून को कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया था कि कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित गाइडलाइंस को आसान बनाया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि कोविड 19 से मौत, ताकि मृतक आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आ़श्वस्त करते हुए कहा कि सभी चीजों पर विचार किया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने कहा कि विचार करने के नाम पर देरी नहीं की जानी चाहिए। बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही 16 अगस्त को 4 से 6 हफ्तों की मोहलत दी जा चुकी है। केंद्र अब फिर से मोहलत मांग रहा है।

अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने कहा कि 30 जून को मिली मोहलत 8 सितंबर को खत्म हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 13 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शुरूआती आदेश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए छह सप्ताह की समय सीमा तय की थी। अदालत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि ऐसी गाइडलाइंस बनाएं जिससे वह कोविड 19 के जलते जान गंवाने वालों को जल्द से जल्द जरूरी मदद मिल सके।

इसके बाद केंद्र सरकार यह कहते हुए मोहलत मांगी थी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस मामले में एडवांस लेवल पर है लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए कुछ और समय चाहिए।

बता दें कि कोरोना महामारी से भारत में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,39,895 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें पिछले चौबीस घंटों में 366 मौत भी शामिल हैं।

Janjwar Desk

Janjwar Desk

    Next Story

    विविध