Shaheen Bagh Bulldozer Drive: आज चल सकता है बुलडोजर, शाहीन बाग समेत कई इलाकों में चलेगा MCD का बुलडोजर

Shaheen Bagh Bulldozer Drive: दिल्ली के शाहीन बाग इलाके पर आज नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह साढ़े 10 बजे दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की बुलडोजर चलाने की योजना है। योजना के अनुसार शाहीन बाग जी ब्लॉक जसोला कैनाल से कालिंदी कुंज पार्क तक बुलडोजर के सहारे अवैध अतिक्रमण हटाया जाना है। बुलडोजर का यह एक्शन पिछले सप्ताह गुरुवार को होना था लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने के कारण इसे आगे के लिए टाल दिया गया था।
जानकारी के मुताबिक 9 मई को शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला नहर और कालिंदी कुंज पार्क तक अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। 10 मई को एनएफसी बोधिधर्म मंदिर के नजदीक गुरुद्वारा रोड के पास से भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। 11 मई को मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड, साईं मंदिर और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। 12 मई को इस्कॉन मंदिर, धीरसेन मार्ग और कालका देवी मार्ग पर बुलडोजर चलेगा। 13 मई को कालिंदी कुंज के खाड़ा कॉलोनी में भी बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिल सकती है। इन सबके बीच दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। अगर नहीं हटाया जाएगा तो सोमवार से उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा।
हॉकर्स यूनियन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली इकाई और हॉकर्स यूनियन ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण-विरोधी अभियान की आड़ में इमारतों को गिराये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसे ''प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन'' करार दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे अनधिकृत कब्जाधारी या अतिक्रमणकर्ता नहीं हैं, जैसा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाये है। याचिका में कहा गया है, ''याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया है कि प्रतिवादी नंबर एक (एसडीएमसी) के सहायक आयुक्त कार्यालय ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एमसीडी कर्मचारियों को महिला पुलिस सहित आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया है











