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नींद से जाग गई सरकार! दिल्ली दंगों के कवरेज पर सरकार न्यूज चैनलों पर सख्त, उकसाने वाली हेडलाइन चलाई तो होगी कार्रवाई

Janjwar Desk
23 April 2022 8:40 PM IST
नींद से जाग गई सरकार! दिल्ली दंगों के कवरेज पर सरकार न्यूज चैनलों पर सख्त, उकसाने वाली हेडलाइन चलाई तो होगी कार्रवाई
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नींद से जाग गई सरकार! दिल्ली दंगों के कवरेज पर सरकार न्यूज चैनलों पर सख्त, उकसाने वाली हेडलाइन चलाई तो होगी कार्रवाई

Govt advisory for TV Channels: जहांगीरपुरी विवाद पर किए जा रहे डिबेट शो को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने न्यूज चैनलों को सलाह देते हुए उकसाने वाली, असामाजिक,असंसदीय और उकसाने वाली हेडलाइन से परहेज करने को कहा है।

Govt advisory for TV Channels: जहांगीरपुरी विवाद पर किए जा रहे डिबेट शो को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने न्यूज चैनलों को सलाह देते हुए उकसाने वाली, असामाजिक,असंसदीय और उकसाने वाली हेडलाइन से परहेज करने को कहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन एक्ट) 1995 के निर्देशों का पालन करने को कहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय़ ने स्पष्ट किय़ा है कि दिशा-निर्देश का पालन न करने वाले चैनल को प्रतिबंधित किया जा सकता है। एडवाइजरी में बताया गया है कि टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 धारा 20 केंद्र को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कदम उठा सकती है। एडवाइजरी में जिक्र किया गया है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।




मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि टीवी चैनलों पर यूक्रेन-रशिया को लेकर झूठे दावे और लगातार अंतराष्ट्रीय एजेंसियो को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है,जिसका खबर से कोई लेना देना नहीं था और दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए पत्रकार और न्यूज एंकर ने मनपसंद,मनगढ़ंत चीजें पेश की। जहांगीरपुरी मामले को लेकर भड़काने वाली हेडलाइन दिखाए। मनगढ़ंत और सनसनीखेज हेडलाइन और अथॉरिटी के कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई।

एडवाइजरी के साथ यहां सरकार ने ये भी साफ कहा कि आदेश का पालन न करने पर चैनल को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। एडवाइजरी में बताया गया है कि टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 धारा 20 केंद्र को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कदम उठा सकती है। एडवाइजरी में साफ जिक्र किया गया है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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