Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

Haryana News : OP चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी सजा

Janjwar Desk
5 July 2022 7:30 PM IST
Haryana News : OP चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी सजा
x

Haryana News : OP चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश को दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी सजा

Haryana News : सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच (आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप ) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके पास से 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जप्त की थी, वह 3.6 करोड़ कि संपत्ति के अकेले मालिक थे।

Haryana News : सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच (आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप ) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके पास से 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जप्त की थी, वह 3.6 करोड़ कि संपत्ति के अकेले मालिक थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई चार साल कारावास की सजा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल कि सजा दी है। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिली इस चार साल कारावास की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चौटाला चुनौती दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष

चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ है। विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि चौटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सीबीआई साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है।

जेबीटी घोटाले में भी दोषी

सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच (आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप ) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति उनके पास से जप्त कि थी। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।

Next Story

विविध