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Karnataka Hijab Controversy : नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई की एंट्री, कह दी ये बात

Janjwar Desk
9 Feb 2022 8:32 AM IST
Karnataka Hijab Controversy : नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई की एंट्री, कह दी ये बात
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नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ने ट्विट कर विवाद को नया मोड़ देने की कोशिश की।

Karnataka Hijab Controversy : पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इसे हल्के में लेने से देश की छवि का नुकसान हो सकता है। नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ने इस मुद्दे पर ट्विट कर विवाद को नया मोड़ देने की कोशिश की है।

Karnataka Hijab Controversy : कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब ( Hijab ) पहनकर क्लास में पहुंचने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। उन्होंने इस विवाद को लेकर एक ट्विट कर इस मसले को नया मोड़ देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आज इस मुदृदे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। साथ ही अंतिम फैसला आने की भी उम्मीद है।

मलाला यूसुफजई के ट्विट में क्या है?

इस मामले में मुस्लिम लड़कियों का आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज कैंपस और क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर लड़कियों की शिक्षा की हिमायत करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसफजई ( Malala Yousafzai ) ने अब इस मामले को उठाया और कहा कि लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से रोकना डराने यानी भयभीत करने वाला है। महिलाओं के कम या ज्यादा पहनने को लेकर आपत्ति अब भी जारी है। भारत के नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने से रोकने के लिए आगे आना चाहिए।

कब और कैसे शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद?

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। विवाद उस समय शुरू हुआ जब पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनने पर जोर देने पर क्लास में जाने से रोक दिया गया। उस समय उडुपी और चिकमंगलूर में दक्षिणपंथी समूहों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई थी।

इस मसमले पर कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने की शांति की अपील

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने की अपील की है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है।

BJP शासित अन्य राज्यों में फैला विवाद

मुस्लिम स्टूडेंट के हिजाब पहनने से जुड़ा विवाद कर्नाटक राज्य की सीमा से निकलकर अब भाजपा शासित मध्य प्रदेश और पुडुचेरी भी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पुडुचेरी में अधिकारियों ने अरियानकुप्पम ( Ariyankuppam ) के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से कक्षा में हेडस्कार्फ पर ऐतराज जताने वाले वाले एक शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा है।

स्कूल-कॉलेज 3 दिन के लिए बंद

Karnataka Hijab Controversy : बता दें कि हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में सभी स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने 7 दिनों तक बंद रखने की अपील सरकार से की है।

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