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मध्य प्रदेश

MP में मोदी की नई शिक्षा नीति लागू, आदेश में कहा - पास में नहीं है मोबाइल तो पड़ोसी से मांग कर कराओ नामांकन

Janjwar Desk
5 Sep 2020 7:29 AM GMT
MP में मोदी की नई शिक्षा नीति लागू, आदेश में कहा - पास में नहीं है मोबाइल तो पड़ोसी से मांग कर कराओ नामांकन
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सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के माध्यम से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पढाई होगी और दिए गए असाइनमेंट को पूरा करना हर छात्र के लिए अनिवार्य होगा...

जनज्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था। अब भाजपा शासित मध्यप्रदेश इसे अपने राज्य में लागू करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूलों बंद हैं और इस बीच मध्यप्रदेश सरकार इसके ऑनलाइन शिक्षा खंड को लागू करने जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

इस नोटिफिकेशन के अनुसार, सात सितंबर से सुबह सात बजे से दिन के 10 बजे तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन एसेसमेंट भी शामिल होगा।

इस पाठ्यक्रम का संचालन दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। तीन घंटे दूरदर्शन पर पाठ्य सामग्री के ऑडियो विजुअल स्वरूप का प्रसारण किया जाएगा। सभी छात्रों को इसके तहत असाइमेंट दिया जाएगा जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रत्येक यूनिट से होम असाइमेंट दिया जाएगा। छात्रों को असाइनमेंट माशिमं एप व वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा।

हर छात्र के लिए माशिमं एप पर नामांकन कराना अनिवार्य होगा। इसे हाई स्कूल व हाईयर सेकेंडरी के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों के तमाम शैक्षणिक कार्य किए जाएंगे, चाहे वह आवेदन पत्र भरना हो या असाइमेंट बताना या प्राप्त अंक बताना।

मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तीन सितंबर को एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि नई शिक्षा नीति के तहत कैसे ऑनलाइन माध्यमों से कोविड संकट के बीच पढाई करायी जाएगी। इसकी काॅपी सभी संबंधित सरकारी स्कूलों को भेजी गई। इसमें कहा गया है कि व्हाट टू थिंक की जगह हाउ टू थिंक और व्वाहट टू डू की जगह हाउ टू डू पर यह नई शिक्षा नीति केंद्रित है।

इसमें कहा गया है कि माशिम ऐप पर नवीं से बारहवीं के बच्चों का नामांकन होगा। इसमें प्रत्येक हाई स्कूल व हाईयर सेकेंडरी स्कूलों का नामांकन भी अनिवार्य होगा। साथ ही पढाने वाले शिक्षकों का भी नामांकन कराना होगा। शिक्षक स्थायी, गेस्ट, कांट्रेक्ट, पूर्णकालिक व अंशकालिक प्रकृति को हो सकते हैं। किसी शिक्षक को 200 से अधिक छात्र व पांच से अधिक कक्षाएं आवंटित नहीं की जाएंगी।

यह कहा गया है कि प्रत्येक छात्र के लिए माशिम एप पर नामांकन अनिवार्य होगा। हालांकि इसका शुल्क नहीं लगेगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं है वे पड़ोसी के मोबाइल से या कियोस्क सेंटर पर जाकर नामांकन कराएं। छात्र ऑनलाइन एप पर परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। कोर्स को 10 यूनिट में बांट कर प्रत्येक दो सप्ताह पर एक यूनिट पूरा कराया जाएगा। पूरा कोर्स सरकारी वेबसाइट, यू ट्यूब चैनल, फेसबुक पर उपलब्ध रहेगा।

पूरी अधिसूचना पढने के लिए नीचे का लिंक क्लिक करें :

ऑनलाइन नामांकन के लिए मोबाइल की बाध्यता गरीब छात्रों को परेशान करने वाला है। देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है और ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास टेलीविजन सेट नहीं है।

लाॅकडाउन के दौरान ऐसी भी खबरें आयीं कि ऑनलाइन पढाई के लिए स्मार्ट फोन नहीं होने से बच्चों ने जान दे दी। ऐसे में इस तरह के आदेश पर सवाल उठना लाजिमी है।

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