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Mohammed Zubair Case : ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कस्टडी रिमाण्ड में लेकर सीतापुर जेल से बेंगलूर के लिए रवाना हुई पुलिस

Janjwar Desk
8 July 2022 12:46 PM IST
Mohammed Zubair Case : ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कस्टडी रिमाण्ड में लेकर सीतापुर जेल से बेंगलूर के लिए रवाना हुई पुलिस
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Mohammed Zubair Case : ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कस्टडी रिमाण्ड में लेकर सीतापुर जेल से बेंगलूर के लिए रवाना हुई पुलिस 

Mohammed Zubair Case : सीतापुर पुलिस ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जेल से लेकर बेंगलूर के लिए रवाना हुई है, मोहम्मद जुबैर को लखनऊ उसके बाद फ्लाइट से बेंगलूर ले जाने की तैयारियां की गई है...

Mohammed Zubair Case : सीतापुर पुलिस ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जेल से लेकर बेंगलूर के लिए रवाना हुई है। सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद जुबैर को लखनऊ उसके बाद फ्लाइट से बेंगलूर ले जाने की तैयारियां की गई है। सूत्र बताते आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के साथ जो पुलिस टीम बेंगगलूर जाएगी उसमे खैराबाद के प्रभारी निरीक्षक और सर्किल ऑफीसर शामिल हैं। आज शुक्रवार पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा कि मोहम्मद जुबैर के पास से बेंगलूर में लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। पुलिस इसी सिलसिले में बेंगलूर ले जा रही है। बीते दिन

7 जुलाई गुरुवार को सीतापुर के मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम में मोहम्मद जुबैर की पेशी थी। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की बेल खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 8 से 14 जुलाई तक दिया है पुलिस कस्टडी रिमांड।

खैराबाद थाने में एक जून को मोहम्मद ज़ुबैर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच सीतापुर जिला कारागार से निकाला गया।

यूपी के सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम में 7 जुलाई गुरुवार ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पेशी में लाया गया। कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। मोहम्मद जुबैर को 4 जुलाई को भी लेकर पुलिस आयी थी।

खैराबाद बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि को अपशब्द कहने का आरोप है। मोहम्मद जुबैर सीतापुर मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम में पेश हुए।

खैराबाद थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को न्यायालय में पेश किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया न्यायालय में जुबैर के खिलाफ वारंट दाखिल किया था। इसके पहले 4 जुलाई सोमवार को न्यायालय में पेश हुआ। पुलिस ने उसका रिमांड भी बनवाया था।

उन्होंने बताया हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरन ने एक जून को तहरीर में मोहम्‍मद जुबैर के ट्वीट का हवाला दिया था, जिसमें उसने महंत बजरंग मुनि पर टिप्पणी की थी। बताया गया था कि मोहम्मद जुबैर का महंत बजरंग मुनि के साथ कोई विवाद नहीं है। किसी तरह की मुकदमे बाजी भी नहीं है। समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से हम सबकी आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थल बड़ी संगत के बजरंग मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

Mohammed Zubair Case: 7 जुलाई गुरुवार को सीतापुर के कोर्ट में पेश हुए ALT न्यूज के सह संस्थापक माेहम्‍मद जुबैर की जमानत याचिका हुई खारिज

आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने आरोपी की कथित अपराध प्रवृत्ति और गंभीरता का हवाला दिया। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में आरोपी है। इसी के साथ उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी और 201 तक विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 जोड़ी है। अर्थात् दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाने और विनियमन की धारा की बढ़ोत्तरी की गई है। मामले को लेकर शनिवार को सुनवाई में सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की ओर से आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से 'रेजरपे पेमेंट गेटवे' के माध्यम से पैसे स्वीकार किए हैं। इसको लेकर आगे भी जांच की आवश्यकता है। इस बीच पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर पहुंच चुकी है। मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। कौन है मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज भारत के लगभग सभी छोटे-बड़े मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता है। उसमें कई बड़े फेक न्यूज को लेकर खुलासे भी होते रहते हैं। ऑल्ट न्यूज के काम की भारत ही नहीं विदेश में भी सराहना होती रहती है। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं।

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