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Mohammed Zubair Case: सीतापुर के कोर्ट में पेश हुए ALT न्यूज के सह संस्थापक माेहम्‍मद जुबैर, जानिए क्या है पूरा मामला

Janjwar Desk
7 July 2022 9:42 AM GMT
Mohammed Zubair Case: सीतापुर के कोर्ट में पेश हुए ALT न्यूज के सह संस्थापक माेहम्‍मद जुबैर, जानिए क्या है पूरा मामला
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Mohammed Zubair Case: यूपी के सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम में आज गुरुवार ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लाया गया। पेशी के बाद दिल्ली ले जाया गया। मोहम्मद जुबैर को 4 जुलाई को भी लेकर पुलिस आयी थी।

Mohammed Zubair Case: यूपी के सीतापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम में आज गुरुवार ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लाया गया। पेशी के बाद दिल्ली ले जाया गया। मोहम्मद जुबैर को 4 जुलाई को भी लेकर पुलिस आयी थी।

खैराबाद बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि को अपशब्द कहने का आरोप है। आज गुरुवार को मोहम्मद जुबैर सीतापुर मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम में पेश हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम के न्यायालय में पेशी के बाद उन्हे वापस ले जाया गया।

खैराबाद थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि ALT न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को न्यायालय में पेश किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया न्यायालय में जुबैर के खिलाफ वारंट दाखिल किया था। इसके पहले 4 जुलाई सोमवार को न्यायालय में पेश हुआ। पुलिस ने उसका रिमांड भी बनवाया था। उन्होंने बताया आज गुरुवार को मोहम्‍मद जुबेर को दोबारा न्यायालय में पेश किया गया है।

उन्होंने बताया हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरन ने एक जून को तहरीर में मोहम्‍मद जुबैर के ट्वीट का हवाला दिया था, जिसमें उसने महंत बजरंग मुनि पर टिप्पणी की थी। बताया गया था कि मोहम्मद जुबैर का महंत बजरंग मुनि के साथ कोई विवाद नहीं है। किसी तरह की मुकदमे बाजी भी नहीं है। समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से हम सबकी आस्था के प्रतीक धार्मिक स्थल बड़ी संगत के बजरंग मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में पेशी होने की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई मुस्तैद रहे।

जमानत याचिका हुई खारिज

आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने आरोपी की कथित अपराध प्रवृत्ति और गंभीरता का हवाला दिया। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में आरोपी है। इसी के साथ उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी और 201 तक विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 जोड़ी है।

अर्थात् दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाने और विनियमन की धारा की बढ़ोत्तरी की गई है। मामले को लेकर शनिवार को सुनवाई में सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव की ओर से आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से 'रेजरपे पेमेंट गेटवे' के माध्यम से पैसे स्वीकार किए हैं। इसको लेकर आगे भी जांच की आवश्यकता है। इस बीच पुलिस जुबैर को लेकर सीतापुर पहुंच चुकी है। मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है।

कौन है मोहम्मद जुबैर

ऑल्ट न्यूज भारत के लगभग सभी छोटे-बड़े मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता है। उसमें कई बड़े फेक न्यूज को लेकर खुलासे भी होते रहते हैं। ऑल्ट न्यूज के काम की भारत ही नहीं विदेश में भी सराहना होती रहती है। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं।

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