Muzaffarnagar News : तिरंगा उल्टा फहराना RLD विधायक को पड़ा महंगा, MP-MLA कोर्ट ने दिया FIR का आदेश
Muzaffarnagar News : तिरंगा उल्टा फहराना RLD विधायक को पड़ा उल्टा, MP-MLA कोर्ट ने दिया FIR का आदेश
Muzaffarnagar News : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा ( Tiranga ) का अपमान मुजफ्फरनगर ( Muzaffarnagar News ) के पुरकाजी से राष्ट्रीय लोक दल विधायक अनिल कुमार (RLD MLA Anil Kumar ) को उल्टा पड़ गया है। इस मामले में एक वकील की शिकायत पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ( Special MP-MLA Court ) ने विधायक अनिल कुमार व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा ( FIR ) दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह मामला 15 अगस्त को हुए एक ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान से जुड़ा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को 7 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला संज्ञान में आने के बाद अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने एमपी-एमएलए कोर्ट ( Special MP-MLA Court ) में याचिका फाइल कर बताया था कि अनिल कुमार (RLD MLA Anil Kumar ) ने अपने साथियों के साथ शहर के पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था। विधायक द्वारा न केवल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे ( Tiranga News ) को उल्टा फहराया गया, बल्कि अन्य विधियों को भी ढंग से पूरा नहीं किया गया; जो कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के समान है। इस मामले में अधिवक्ता ने आरएलडी विधायक (RLD MLA Anil Kumar ) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
अब विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ( Special MP-MLA Court ) न्यायाधीश मयंक जायसवाल ( Justice Mayank Jaiswal ) ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे ( Tiranga ) के अपमान को सही मानते हुए नई मंडी थाना पुलिस को सात दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अधिवक्ता ने वायरल वीडियो क्लिप को भी कोर्ट के समक्ष बतौर सुबूत के तौर पर प्रस्तुत किया था।
ये है पूरा मामला
Muzaffarnagar News : बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार (RLD MLA Anil Kumar ) ने 15 अगस्त, 2021 को अपने साथियों के साथ शहर के एक पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा फहराया गया था, जिसको लेकर संजीव कुमार त्यागी नाम के एक अधिवक्ता ने विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ( Special MP-MLA Court ) में याचिका दायर की थी।