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पटना शेल्टर होम सेक्स कांड पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, FIR दर्ज न होने पर जताया सख्त ऐतराज

Janjwar Desk
3 Feb 2022 11:02 AM IST
पटना शेल्टर होम सेक्स कांड को हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान।
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पटना शेल्टर होम सेक्स कांड को हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर को सिर्फ सीसीटीवी कैमरे देखकर ही लड़की के आरोपों को नकारने पर लताड़ा है...

Patna Gaighat shelter home sex kand : पटना शेल्टर होम सेक्स कांड के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज न होने बावजूद हाईकोर्ट ने ने स्वत: संज्ञान लेते जुए गंभीर सवाल उठाए हैं। पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर को सिर्फ सीसीटीवी कैमरे देखकर ही लड़की के आरोपों को नकारने पर फटकार लगायी है। साथ ही इस मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।


इस मामले में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग ने इसका जवाब बिहार सरकार से मांगा है।

समिति ने 31 जनवरी, 2022 के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर के आधार पर उत्तर रक्षा गृह (आफ्टर केयर होम), गाय घाट, पटना में आये सेक्स कांड को गंभीरता से लिया। गौरतलब है कि पटना के गायघाट शेल्टर होम में 260 से अधिक महिलाओं को रखा गया है। इसी आश्रयगृह की लड़की ने वीडियो जारी कर कई सनसनीखेज आरोप लगाये थे। महिलाओं को बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म की बात सामने आयी थी। कहा गया था कि शेल्टर होम में रहने वाले पीड़ितों को भोजन और बिस्तर की बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और उनमें से कई को घर छोड़ने की भी अनुमति नहीं है।

समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है "एक दो समाचार पत्रों में उपरोक्त समाचार एक बार फिर सामाजिक/सामूहिक विफलता और इस तरह के अपराधों को रोकने में शर्म की बात है, भले ही इस राज्य और राष्ट्र ने बालिका गृह, मुजफ्फरपुर में हुई घटनाओं के बारे में पढ़ा था। हमारे लिए आश्चर्य की बात है। पीड़िता के इस तरह के खुलासे पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और भी आश्चर्य की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने जांच की है और आफ्टर केयर होम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकला है कि तथाकथित पीड़िता द्वारा लगाया गया आरोप निराधार और झूठा है। ऐसा नहीं लगता है कि पीड़ित लड़की से कोई पूछताछ की गई और ऐसी राय सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर ही निकाली गई है।"

क्या है पटना शेल्टर होम सेक्स कांड?

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड की तर्ज पर अब पटना के गायघाट उत्तर रक्षा गृह से जुड़ा यौन उत्पीड़न का नया मामला सामने आया है। यह मामला सामने आने के बाद से बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मच गया है। गायघाट आश्रय गृह की एक पीड़ित लड़की का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह इस आश्रय गृह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। पटना गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह से निकल भागी एक लड़की ने आश्रय गृह की अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित लड़की का कहना है कि यहां रह रही लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर अनैतिक कार्यों में धकेला जाता है। जो लड़की इसमें साथ नहीं देती उसे प्रताड़ित किया जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता है। इस लड़की को लेकर एक संस्था के कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचे। पटना के महिला थाना में लड़की की शिकायत की गई है। हालांकि मामले में अभी केस दर्ज नहीं किया गया है।

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