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राष्ट्रीय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भरने की याचिका

Janjwar Desk
27 April 2021 12:48 PM IST
High Court Order : दिव्यांग पुत्रवधू और पोते को छोड़कर बेटे की 5 शादियां कराने पर केस दर्ज, कोर्ट ने कहा- आरोपी जमानत का हकदार नहीं
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High Court Order : दिव्यांग पुत्रवधू और पोते को छोड़कर बेटे की 5 शादियां कराने पर केस दर्ज, कोर्ट ने कहा- आरोपी जमानत का हकदार नहीं

याचिका में कहा गया हि इस कोर्ट के जज के रूप में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य नियुक्त किया जाए ताकि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय अपने साथ भेदभाव न समझें....

जनज्वार डेस्क। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि हाईकोर्ट में रिक्त जजों के पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त उम्मीदवारों को भरा जाए। यह याचिका अधिवक्ता रंजन लखनपाल की ओर से दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 38 जजों की कमी है और हाईकोर्ट में 6.4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इसके साथ ही 85 जजों की क्षमता वाले इस हाईकोर्ट में सिर्फ 47 जज हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि 6 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जजों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और कुछ रिक्तियों को सृजित करने और तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वर्ष 1956 से अस्तित्व में है, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से इस कोर्ट में जज के रूप में एक भी सदस्य को नहीं नियुक्त किया गया है। यह आवश्यक है कि इस कोर्ट के जज के रूप में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य नियुक्त किया जाए ताकि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय अपने साथ भेदभाव न समझें।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से इस कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व किया गया है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रार्थना केवल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सदस्य को इस कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के लिए नहीं है बल्कि हमारे देश के किसी भी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को जज के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।

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