Prayagraj Crime News : जुबैद ने सुरेश बनकर की युवती से शादी, जबरन कराया गर्भपात, साथ रखने के लिए बनाया धर्म बदलने का दबाव
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Prayagraj Crime News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj Crime News)में नैनी की रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने धर्म छिपाकर पहले शादी करके शारीरिक शोषण किया और फिर उसका गर्भपात करा दिया। बीते शनिवार (25 जून) को युवती खुल्दाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बता दें कि इस दौरान करीब 3 घंटे तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। जिसके बाद पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। फिर पुलिस ने बीते रविवार (26 जून) को सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे कोर्ट पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
फेसबुक से हुई थी दोनों की दोस्ती
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj Crime News) के नैनी की रहने वाली एक युवती ने बताया कि उसकी 2016 में फेसबुक पर सुरेश पाल से दोस्ती हुई थी। करेली के इस युवक ने युवती से नजदीकी बढ़ाई और 2018 में मनकामेश्वर मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वह उसके साथ करेली और बाद में खुल्दाबाद में किराए पर रहने लगी।
जबरन कराया युवती का गर्भपात
युवती ने आरोप लगाया है कि इस बीच वह गर्भवती हुई, तो सुरेश पाल ने मारपीट कर उसका गर्भपात करा दिया। अब आरोपी युवती के साथ रहने से इंकार कर रहा है। युवती का आरोप है कि जुबेद ने न केवल धर्म छिपाकर उसके साथ गलत किया, बल्कि अप्राकृतिक दुराचार, गर्भपात और ठगी भी की है।
साथ रहना है तो बदलना होगा धर्म
युवती का आरोप है कि 20 दिन पहले युवक ने बताया कि उसका असली नाम सुरेश नहीं जुबैद है। साथ ही यह भी कहा कि उसने अपने धर्म की युवती से शादी कर ली है। अगर उसे साथ रहना है, तो अपना धर्म बदलना पड़ेगा। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने उससे मारपीट की और युवती को घर से निकाल दिया।
उत्तर प्रदेश में कितने लव जिहाद के मामले
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया था। यह मामला कानून बनने से महज 4 दिन बाद ही दर्ज किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 200 से अधिक लव जिहाद के मामले दर्ज हो चुके है लेकिन कानपूर जिला जज ने पहली बार लव जिहाद मामले में आरोपी को 10 साल कैद और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।