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TV चैनलों को 30 मिनट तक रोज दिखाने होंगे राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े कंटेंट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

Janjwar Desk
10 Nov 2022 12:22 PM IST
TV चैनलों को 30 मिनट तक रोज दिखाने होंगे राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े कंटेंट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
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TV चैनलों को 30 मिनट तक रोज दिखाने होंगे राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े कंटेंट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

Guidelines For TV Channels : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, सरकार ने 2022 के दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है...

Guidelines For TV Channels : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि सरकार ने 2022 के दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार टीवी चैनलों को राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य होगा।

30 मिनट तक दिखाना होगा राष्ट्रहित कंटेंट

सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार रोजाना कम से कम 30 मिनट का टाइम लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया अनिवार्य होगा। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को 8 थीम दी गई हैं। सरकार के मुताबिक इस कदम के पीछे यह तर्क है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की जरुरत है। यानि के अब टीवी चैनलों को 30 मिनट तक प्रतिदिन राष्ट्र हित और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करना होगा।

9 नवंबर से दिशानिर्देश प्रभावी

जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नए दिशानिर्देश 9 नवंबर 2022 से प्रभावी हैं। हालांकि सुचना और मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि चैनलों को इस तरह के कार्यक्रमों का कांसेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा।

TV चैनलों के लिए जारी गाइडलाइंस

आपको बता दें ककी टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 'एयरवेव/फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक कंपनी के पास इस दिशानिर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डॉउनलिंकिंग के लिए अनुमति है। चैनलों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करें। इस विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रधोगिकी शामिल हैं। इसके आलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है।'

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