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उत्तर प्रदेश

यूपी : सिद्धार्थनगर में चुनाव हारने के बाद गिरोह मांगता है रंगदारी, व्यवसाई की दीवार गिराकर दी जान से मारने की धमकी

Janjwar Desk
1 Feb 2021 9:12 AM GMT
यूपी : सिद्धार्थनगर में चुनाव हारने के बाद गिरोह मांगता है रंगदारी, व्यवसाई की दीवार गिराकर दी जान से मारने की धमकी
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पीड़ित डायरेक्टर सैयद का मानना है कि इस गुंडा गिरोह के सरगना अजय एवं उसके गिरोह के सदस्यों के द्वारा किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, साथ ही उपरोक्त गुंडा गिरोह के द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात को कार्य किया गया है।

जनज्वार ब्यूरो/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्ता समर्थित या नजदीकी लोग चरम अर्थ सुख ले रहे हैं। फिर वो सुख भ्रष्टाचार से हो, अवैध कब्जे में निर्माण से हो। किसी को कुछ ना मिले तो वह रंगदारी से ही अपने सुख की भरपाई कर रहा है। नया मामला सिद्धार्थ नगर से सामने आया है। यहां हिंदू युवा वाहिनी के नेता का करीबी व्यवसाइयों से कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलता है। बताया जाता है कि युवा वाहिनी का नेता जिला पंचायत का चुनाव लड़कर हार गया था, जिसकी खर्च भरपाई के लिए वो अब अपने दाएं बाएं हाथों को भेजकर रंगदारी वसूलवाता है।

सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज निवासी सैयद उबैदुर्रहमान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हन्नान जिनका बस्ती रोड, वेदौला में रमा टेक्निकल सेंटर के पास सादात इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। सैयद इस फर्म के डायरेक्टर हैं। सैयद ने अपनी कंपनी के माध्यम से आराजी संख्या 21, ग्राम सेमवाडीह, तप्पा पोस्ट हल्लौर, थाना व तहसील डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर में आवासीय एवं व्यायसायिक जमीन खरीदी थी। सैयद ने इस जमीन पर करीब 239 फीट बाउंड्री वॉल बनवाई थी।

डुमरियागंज तहसील, सिद्धार्थनगर में आराजी संख्या 21 कुल क्षेत्रफल 0.384 हेक्टेयर की जमीन सैयद ने 239 फिट की बाउंड्री वाल बनवाई थी। इस भूखंड के पश्चिम सिरे पर उत्तर से दक्षिण लगभग 220 फीट लम्बे एवं 4 फीट ऊँचे बाउंड्री वॉल के साथ-साथ सादात डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस बनाया हुआ है। इसके अलावा पूर्वी सिरे पर भी बाउंड्री वाल बनाया है।

16 जनवरी 2021 को करीब शाम 5 बजे अजय पुत्र शिवदुलारे निवासी ग्राम सेमवाडीह, तप्पा पोस्ट हल्लौर, थाना व तहसील डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थ नगर स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UP 51 AV 8331 से अपने गिरोह के 7-8 लोगों के साथ यहां पहुंचा। इनमें से कई लोग हथियारबंद भी थे। मौके पर बाउंड्री के निर्माण का कार्य चल रहा था। अजय और उसके गिरोह के सदस्यों ने सैयद के मैनेजर अब्दुल मतीन को गाली गलौच देते हुए काम बंद करवा दिया। वह बार-बार मैनेजर पर सैयद को वहां बुलाने के लिए दबाव बना रहा था।

पीड़ित डायरेक्टर सैयद के मैनेजर ने फोन पर पूरी सूचना दी। बकौल सैयद उसने मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां जाना उचित नहीं समझा क्योंकि उसके साथ उपरोक्त गिरोह कुछ भी कर सकता था। 'जनज्वार' से हुई बातचीत में सैयद ने बताया कि इसके पहले भी अजय उससे कई बार गुंडा टैक्स की मांग कर चुका है। जब सैयद वहां नहीं पहुंचा तो अजय और उसके साथियों ने प्रार्थी का बाउंड्री वाल करीब 250 फीट का गिरा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए हवा में हथियार लहराते हुए चले गए।

घटना के बाद डायरेक्टर सैयद ने मामले की सूचना स्थानीय थाने पर दी। सूचना के बाद मौके पर इंस्पेक्टर डुमरियागंज रामसिंह मय हमराही आकर जांच की साथ ही वीडियोग्राफी और फ़ोटो इत्यादि ली। अपनी तरफ से घटना की पुष्टि कर लेने के उपरांत उन्होंने सैयद को कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना अध्यक्ष डुमरियागंज का सकारात्मक रूप देखकर सैयद ने उन पर भरोसा किया और उपरोक्त मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और प्रार्थी को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में आशवस्त हो गया।

इसके बाद से लगातार थानाध्यक्ष महोदय रोज ही आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई किया और ना ही प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज किया। 'जनज्वार' से बातचीत करते हुए सैयद ने बताया कि इस घटना के कारण ना सिर्फ उसकी कंपनी की साख को गहरा धक्का लगा है बल्कि थानाध्यक्ष महोदय ने भी हमें मौखिक रूप से कोई भी कार्य करने से मना कर दिया है। प्रार्थी को लगातार जान माल का भय बना हुआ है उपरोक्त अजय एवं उसके गुंडा गिरोह के लोग कभी भी प्रार्थी के ऊपर हमला कर सकते हैं प्रार्थी का व्यवसाय भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है।

मामले में जब सैयद ने 23 जनवरी को थानाध्यक्ष महोदय से संपर्क किया तो उन्होंने कहा की उनपर ऊपर से दबाव है इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। जिसके बाद सैयद 24 जनवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सामने आईजीआरएस संदर्भ संख्या 40018421001015 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट कर उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना डुमरियागंज के उप निरीक्षक पारसनाथ सिंह द्वारा जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, उपरोक्त की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि आवेदक सादात डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि विकास व्यवसाय में संलग्न है। जिसके तहत उक्त भूमि में निर्माण कार्य करा रहा था। 16 जनवरी को अजय पुत्र शिवदुलारे निवासी ग्राम सेमवाडीह, तप्पा पोस्ट हल्लौर, थाना व तहसील डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थ नगर स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर U P 51 AV 8331 से आकर आवेदक की पूरी बाउंड्री वाल अनावश्यक रूप से गिरा दिया है।

जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि आवेदक द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य सही पाया गया। विपक्षी ने अपने अनुचित लाभ हेतु ऐसा किया है, जो गलत है। विपक्षी के विरुद्ध धारा 107/116 जाफ्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है। उप जिलाधिकारी महोदय को चालानी प्रेषित की जा रही है। इन धाराओं पर कार्रवाई को लेकर सैयद का कहना है कि उपरोक्त गुंडा गिरोह के द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध सिर्फ धारा 107 एवं 116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना ना सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि इस तरह के गुंडा गिरोह के मनोबल को बढ़ाने वाला भी है।

सैयद का मानना है कि इस गुंडा गिरोह के सरगना अजय एवं उसके गिरोह के सदस्यों के द्वारा किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, साथ ही उपरोक्त गुंडा गिरोह के द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु गिरोह बनाकर आपराधिक वारदात को कार्य किया गया है। अतः उनका गैंग चार्ट तैयार करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही कार्यवाही करना न्याय हित में आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त गुंडा गिरोह के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य से प्रार्थी को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी उपरोक्त गिरोह के सरगना एवं उसके सदस्यों से किया जाना करके प्रार्थी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

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