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Noida में कुत्ता पालने वाले सावधान, अगर डॉगी ने की ये भूल तो शान में पलीता लगना तय है

Janjwar Desk
13 Nov 2022 5:51 AM GMT
Noida में कुत्ता पालने वाले सावधान, अगर आपके डॉगी ने की ऐसी भूल तो आपकी शान में पलीता लगना तय है
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Noida में कुत्ता पालने वाले सावधान, अगर आपके डॉगी ने की ऐसी भूल तो आपकी शान में पलीता लगना तय है

Noida News : कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपए का भुगतान करने के साथ घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी। कुत्तों के लिए जहां-तहां खाना डालने वाले भी अथॉरिटी के रडार पर होंगे और उनका भी चालान कट सकता है।

Noida News : उत्तर प्रदेश ( Uttar pradesh ) के नोएडा ( Noida ) में अगर आप कुत्ते के शौकीन हैं और कुत्ता पालत हैं तो आपको सावधान होने के साथ पुरानी आदतों को बदलने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नोएडा विकास प्राधिकरण ( Noida development authority ) ने पालतू जानवरों ( Pet animals owners ) को लेकर नया आदेश जारी किया है। ताजा आदेश के तहत नोएडा में अब कुत्तों-बिल्लियों का उसके पालक द्वारा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।

अगर आपके पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाएंगे तो उसके सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की ही होगी। समझ गए न कुत्ता या बिल्ली पालने पर रोक नहीं है, लेकिन की तरह अब गैर जिम्मेदार होना भारी पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पालतू जानवरों का शौच पब्लिक प्लेस पर नहीं करा सकते। इतना ही नहीं आपको अपने कुत्ते को अपने नियंत्रण में रखना होगा। अगर आपके कुत्ते या किसी अन्य पालतू जानवर ने किसी को काट लिया तो मेडिकल खर्च के साथ आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। गंदगी फैलाने पर उसे साफ करना होगा।



नोएडा विकास प्राधिकरण ( Noida development authority ) के सीईओ ने ट्विट कर इस बारे में जानकारी दी है​ कि पालतू कुत्तों या बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब जानवरों को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य होगा और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

बता दें कि नोएडा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आये दिन विभिन्न सेक्टरों में आवारा और पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे लोगों की जान पर बन आती है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण से नये नियम बनाए हैं। पशुपालकों के लिए तैयार ताजा गाइडलाइन को सभी की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया है।

मौत की घटनाओं ने किया नये नियम बनाने को मजबूर

Noida News : नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि आए दिन नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में आवारा और पालतू कुत्तों ( Pet animals ) के काटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे लोगों की जान पर बन आती है। कई लोगों की जान भी जा चुकी हैं। अभी बीते दिनों सेक्टर-100 की एक हाउसिंग सोसायटी में मजदूर परिवार की बच्ची को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इन घटनाओं से पशुपालकों, डॉग लवर और आम आदमी के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने यह पॉलिसी बनाई है।

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