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UP : लव जिहाद के मामले में अदालत ने पहली बार मुस्लिम युवक को सुनाई 5 साल की सजा

Janjwar Desk
18 Sept 2022 9:10 AM IST
UP : लव जिहाद के मामले में अदालत ने पहली बार मुस्लिम युवक को सुनाई 5 साल की सजा
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file photo

Love Jihad UP : मोहम्मद अफजाल ने नर्सरी संचालक के यहां काम करते हुए उनकी 16 साल की बेटी को प्यार में फंसा लिया। अप्रैल 2021 को उसे दिल्ली लेकर चला गया और नाबालिग लड़की से शादी करने की कोशिश की।

Love Jihad UP : उत्तर प्रदेश ( Uttar pradesh ) में लव जिहाद ( Love Jihad ) के पहले मामले में अदालत ने एक मुस्लिम युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी मोहम्मद अफजाल ( Mohammad Afzal ) पर 40 हजार का जुर्माना भी ठोका है। मोहम्मद अफजाल पर धर्म छिपाकर एक नाबालिग लड़की से शादी करने की कोशिश का आरोपी था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ सबूत सही साबित होने पर पांच साल की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत यूपी में सजा का ये पहला मामला ( Love Jihad punishment first case ) बताया जा रहा है।

धर्म छिपाने के लिए खुद का नाम अरमान कोहली बताया था

यूपी ( Love Jihad UP ) में लव जिहाद के पहले मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। यह मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। एक कारोबारी की हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है। कारोबारी की कार मोहम्मद अफजाल चलाता था। अफजाल का घर संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन में है। उसने अपना धर्म छिपाकर उसे खुद का नाम अरमान कोहली बताया था। इसके बाद उसने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच मोबाइल पर बात और व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी।

कारोबारी के यहां काम करते हुए मोहम्मद अफजाल ने उनकी 16 साल की बेटी को अपने प्यार में फंसाकर दिल्ली ले गया। दो अप्रैल 2021 को अफजाल ने नर्सरी संचालक की बेटी का शादी करने के मकसद से अपहरण कर लिया था लेकिन शादी से पहले ‌ही किशोरी को अफजाल की हकीकत पता चल गई। उसने शादी से मना कर दिया और विरोध जताया। अफजाल ने लड़की से खुद को हिंदू और भगवान शिव का पुजारी कहता था।

Love Jihad UP : इस मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया। किशोरी ने आरोपी पर धर्म बदलकर शादी करने का झांसा देने का आरोप लगाया।

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