Begin typing your search above and press return to search.
उत्तर प्रदेश

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Janjwar Desk
7 Sept 2022 2:28 PM IST
Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट से मिली जमानत
x

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हत्याकांड के आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कैबिनेट मंत्री अजय मित्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के सह सहयोगी आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट से मेडिकल पैरोल मिलने के बाद मंगलवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कैबिनेट मंत्री अजय मित्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के सह सहयोगी आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट से मेडिकल पैरोल मिलने के बाद मंगलवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। अंकित दास को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन की मेडिकल पैरोल दी थी।

जिला जज की अदालत में दाखिल जमानतदारों का सत्यापन प्राप्त हो जाने के बाद कोर्ट ने अंकित दास की रिहाई का आदेश जिला कारागार भेजा, जिसके बाद उनकी रिहाई कर दी गई। लखीमपुरखीरी में तिकुनियां हिंसा

3 अक्टूबर 2021 को हुई थी। जिसमें आठ लोगों की मौतें हुई थी। हिंसा के बाद चौथे आरोपी के रूप में अंकित दास और उनके चालक लतीफ उर्फ काले की गिरफ्तारी हुई थी। हत्याकांड में कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र की तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तारी के बाद 12 अक्टूबर 2021 को एसआईटी की ओर से अंकित दास को नोटिस जारी किया गया था। 13 अक्टूबर को अपने चालक लतीफपुर काले के साथ वह पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच में अपनी सफाई देने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।

मामले में अंकित दास की ओर से चिकित्सीय आधार पर अल्पकालिक जमानत पैरोल के लिए आठ अगस्त को दूसरी अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने दो बार सुनवाई आगे बढ़ने के बाद दो सितंबर को जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने 15 दिनों के लिए पैरोल जमानत मंजूर की थी। हिंसा के सह आरोपी अंकित दास को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Next Story

विविध