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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में आज से लागू हुई धारा 144, एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी

Janjwar Desk
5 April 2021 12:04 PM GMT
उत्तर प्रदेश में आज से लागू हुई धारा 144, एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी
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उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं....

जनज्वार ब्यूरो/लखनऊ। देश मे कोरोना वायरस की वापस आती लहर और बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने आज से सभी ज़िलों में धारा 144 लगा दी है। 5 से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकोल कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी ज़िलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4164 मामले दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर 'निगरानी समिति' का गठन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना महामारी से ग्रस्त हुए रोगियों के लिए बेडों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए।

सीएम ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों में किसी भी तरह की ढील दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संक्रमित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पतालों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था भी हो।

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