Uttarakhand Covid Guidelines: कोविड गाइडलाइन में बदलाव, 9 जनवरी से करना होगा इन नियमों का पालन
कोरोनायुक्त हुए उत्तराखण्ड के 13 में से 12 जिले
Uttarakhand Covid Guidelines: राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य की कोविड गाइडलाइन में एक बार फिर बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन में कुछ नियम सख्त किए गए हैं। नौ जनवरी से यह नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। शुक्रवार की देर शाम दस बजे मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत सिनेमा हाल, शॉपिंग माल में अब 50 फीसद क्षमता से ही लोग उपस्थित हो सकेंगे। वहीं, स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क आदि 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
नाइट कर्फ्यू की अवधि रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक ही रहेगी। हालांकि यह बात दीगर है कि दिन भर की राजनैतिक गतिविधियों व गैदरिंग के बाद इस नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। साथ ही खेल प्रशिक्षण में भी 50 फीसद क्षमता की गई है। सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन जैसी गतिविधियों पर रोक के साथ ही पहली बार राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंध में शामिल करते हुए इन सब पर फिलहाल 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है।
विवाह समारोह व शव यात्रा में 50 फीसद क्षमता के साथ उपस्थिति की अनुमति होगी। होटल रेस्तराओं में भी 50 फीसद क्षमता रखी गई है। 12वीं तक कक्षाएं 16 जनवरी तक बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हालांकि निजी स्कूलों में 23 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। बाहरी राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पहले तक दिखानी होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों में मास्क और शारीरिक दूरी जरूरी है।