हाईकोर्ट ने कहा क्यों न 'पूछता है भारत' कार्यक्रम पर लगा दी जाये रोक, अर्णब गोस्वामी समेत 9 को हाईकोर्ट का नोटिस
जनज्वार। हाईकोर्ट ने पूछा है कि 'पूछता है भारत' कार्यक्रम पर क्यों न रोक लगा दी जाय? एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच ने न्यूज चैनल आर. भारत और उसके एमडी अर्णब गोस्वामी समेत 9 लोगों को नोटिस जारी किया है।
इसके बाद आर.भारत चैनल और अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बैंच ने न्यूज चैनल आर.भारत, अर्णब गोस्वामी और अन्य 9 को नोटिस जारी किया है। इन सभी को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है।
कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न 'पूछता है भारत' नाम से चलाए जाने वाले चैनल के कार्यक्रम पर रोक लगा दी जाए। न्यूज चैनल में चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ता रोहन व्यास ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएससी शर्मा और शैलेन्द्र शुक्ला की बैंच ने यह नोटिस जारी किया है।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न्यूज़ चैनल आर. भारत, इसके एमडी अर्णब गोस्वामी, ट्राई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता रोहन व्यास द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि अर्णब गोस्वामी अपने निजी सवाल और एजेंडे अपने चैनल के माध्यम से पूछते हैं। इस दौरान सवाल 'पूछता है भारत' या फिर 'भारत पूछता है' के टैग लाइन का ज्यादातर मौकों पर प्रयोग करते हैं।
याचिका में कहा गया है कि संविधान में किसी को भी इस तरह की आजादी नहीं दी गई है कि देश की तरफ से कोई व्यक्ति या संस्था किसी और से इस तरीके से सवाल कर सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में मीडिया ट्रायल भी होता है ऐसे में इससे भी मामले प्रभावित हो सकते हैं। एंकरिंग के दौरान अर्णब गोस्वामी की भाषा को लेकर भी याचिका में सवाल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि फर्जी टीवी रेटिंग मामले को लेकर भी सीबीआई जांच चल रही है। अर्णब गोस्वामी और आर.भारत चैनल का नाम भी टीवी रेटिंग मामले में सामने आया है। इस मामले में दिल्ली में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। यह मामला उत्तरप्रदेश में कई गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है।