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राजनीति

एक आदमी को जेल एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल

Janjwar Team
19 March 2018 6:08 PM GMT
एक आदमी को जेल एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल
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चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, तो जगन्नाथ मिश्रा को किया बरी, लालू को पहले ही चारा घोटाले के तीन मामलों में हो चुकी है सजा

रांची। चारा घोटाले के चौथे मामले में आज हुई सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है।

लालू यादव फिलहाल झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में पहले से ही तीन मामलों की सजा काट रहे हैं। अब से पहले लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है।

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दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत में आज सुनवाई की जानी थी। यानी अब तक चारा घोटाले के 6 में से 4 केसों में लालू यादव को दोषी करार दिया जा चुका है।

चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ रघुवंश प्रसाद सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, 'अजब है नरेंद्र मोदी और नीतीश का मेल, अजब है खेल, दोबारा से हो गया जगन्नाथ मिश्रा रिहा और लालू यादव को जेल। एक आदमी को जेल, एक आदमी को बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल।' इससे पहले भी रघुवंश प्रसाद सिंह लालू को हुई तीसरी सजा पर कह चुके हैं कि लालू को मिली सजा राजनीतिक है, न कि आपराधिक।

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गौरतलब है कि आज जिस मामले में लालू यादव को सजा सुनाई गई है वह दुमका कोषागार से लगभग 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने 1996 में एफआईआर दर्ज की थी। राशि की निकासी 1995 से 1996 के बीच हुई थी। मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को रिपोर्ट दर्ज की थी।

इसे पहले फरवरी के अंतिम हफ्ते में चारा घोटाले के पहले मामले देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी पर लालू की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद लालू के पास हाईकोर्ट से जमानत लेने का विकल्प था, जिसके आधार पर लालू ने झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा दोनों को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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